EPFO PF Withdrawal Rules 2025 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए पीएफ निकासी (PF Withdrawal) के नियमों में बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद अब नौकरी छोड़ने पर पीएफ का पूरा पैसा तुरंत नहीं निकाला जा सकेगा। यह बदलाव प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखने के मकसद से किया गया है।
ईपीएफओ (EPFO) ने नौकरी पेशा लोगों की जेब और भविष्य दोनों पर असर डालने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। अक्सर देखा जाता था कि लोग नौकरी बदलते ही या छूटते ही अपना पूरा पीएफ (PF) निकाल लेते थे, जिससे उनका बुढ़ापा असुरक्षित हो जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नियमों को सख्त कर दिया है, जिसका सीधा असर आपकी तत्काल नकदी की जरूरत पर पड़ सकता है।
नौकरी छूटने पर अब नहीं मिलेगा 100% पैसा
नए नियमों के अनुसार, अगर आपकी नौकरी छूट जाती है, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का केवल 75% हिस्सा ही तुरंत निकाल पाएंगे। बाकी बचे हुए 25% हिस्से को निकालने के लिए आपको लंबा इंतजार करना होगा। यह शेष राशि अब 12 महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद ही निकाली जा सकेगी। इससे पहले नियम यह था कि 1 महीने की बेरोजगारी के बाद 75% और 2 महीने के बाद बाकी का 25% भी निकाला जा सकता था, जिसे अब बदल दिया गया है।
पेंशन निकासी के लिए 3 साल का इंतजार
ईपीएस (EPS) यानी पेंशन के पैसे को लेकर भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है, तो पहले आप 2 महीने बेरोजगार रहने के बाद पेंशन का पैसा निकाल सकते थे। लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 36 महीने (3 साल) कर दिया गया है। ईपीएफओ का तर्क है कि इससे सदस्य अपनी सर्विस के 10 साल पूरे करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे वे जीवनभर मंथली पेंशन के हकदार बन सकें।
शादी और पढ़ाई के लिए मिली बड़ी राहत
जहाँ एक तरफ निकासी पर सख्ती हुई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में बड़ी राहत भी दी गई है। अब आप पढ़ाई (Education) के लिए 10 बार तक पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा कम थी। इसी तरह, शादी या अन्य पारिवारिक खर्चों के लिए अब 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है। पहले शादी के लिए केवल दो बार और शिक्षा के लिए तीन बार ही पैसा निकाला जा सकता था। हालांकि, निकाली जाने वाली राशि का प्रतिशत पहले जैसा ही रहेगा।
घर खरीदना हुआ आसान
अपना घर बनाने या खरीदने का सपना देखने वालों के लिए नियमों को आसान किया गया है। पहले घर के लिए पैसा निकालने के लिए 5 साल की सर्विस या अलग-अलग शर्तें पूरी करनी होती थीं। अब सभी आंशिक निकासियों (Partial Withdrawals) की तरह, न्यूनतम 12 महीने की सर्विस होने पर ही आप घर खरीदने के लिए अपने पीएफ का 90% तक हिस्सा निकाल सकते हैं।
जानें पूरा मामला (Context)
यह सारे बदलाव ‘EPFO 3.0’ सिस्टम के तहत किए गए हैं, जिसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है। पहले निकासी की 13 अलग-अलग कैटेगरी थीं, जिन्हें अब घटाकर केवल 3 सरल ग्रुप में बांट दिया गया है— जरूरी जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी), हाउसिंग और विशेष परिस्थितियां। इससे ऑनलाइन क्लेम का सेटलमेंट बहुत तेज हो गया है और कई मामलों में तो यह ऑटो-सेटलमेंट (Auto Settlement) के जरिए तुरंत हो रहा है।
मुख्य बातें (Key Points)
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Job Loss: नौकरी छूटने पर तुरंत 75% निकासी, बाकी 25% के लिए 12 महीने का इंतजार।
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Pension Rule: 10 साल से कम सर्विस पर पेंशन निकासी अब 36 महीने बाद होगी।
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Education/Marriage: शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार पैसा निकाल सकेंगे।
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Housing: घर खरीदने के लिए अब सिर्फ 12 महीने की सर्विस अनिवार्य।
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Emergency: मेडिकल इमरजेंसी में 6 महीने की बेसिक सैलरी+डीए निकालने की सुविधा बरकरार।






