Punjab Cabinet Decisions 2025 को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें राज्यहित से जुड़े 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में मेडिकल प्रोफेसरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से लेकर अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के वकीलों को आरक्षण देने तक के महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।
मेडिकल प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 साल
कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला मेडिकल कॉलेजों (Medical Colleges) में कार्यरत प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति उम्र (Retirement Age) को लेकर लिया। पहले यह उम्र 62 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) को मजबूती मिलेगी और छात्रों को अनुभवी प्रोफेसरों का मार्गदर्शन लंबे समय तक मिलता रहेगा।
मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) को मिलेगा एक्सटेंशन
चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर्स (Specialist Doctors) की रिटायरमेंट उम्र भी 58 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। हालांकि 58 वर्ष के बाद उन्हें अंतिम वेतन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट (Contract) पर सेवा विस्तार दिया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में अनुभवी डॉक्टर्स की निरंतरता बनी रहेगी।
ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉकों का पुनर्गठन
कैबिनेट ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग (Rural Development and Panchayats Department) में ब्लॉकों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत ब्लॉकों की संख्या, संरचना और कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए रेशनलाइजेशन (Rationalisation) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
नगर सुधार ट्रस्ट पर लागू होगी OTS स्कीम
अब तक लागू नहीं होने वाली OTS (One Time Settlement) स्कीम को अब नगर सुधार ट्रस्ट (Urban Improvement Trust) पर भी लागू कर दिया गया है। इसके तहत पीनल ब्याज को माफ किया गया है और नॉन-कंस्ट्रक्शन (Non-Construction) फीस व जुर्माने पर 50% की छूट दी गई है। इससे हज़ारों लाभार्थियों को राहत मिलने की संभावना है।
ईको-सेंसिटिव जोन को लेकर कैबिनेट की मुहर
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल हलफनामे के अनुरूप यह स्पष्ट किया कि वन क्षेत्रों (Forest Areas) के लिए 100 मीटर का ईको-सेंसिटिव ज़ोन (Eco-Sensitive Zone) लागू रहेगा। इस पर कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
SC वकीलों को आरक्षण, नई नीति को मंजूरी
बैठक में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) वर्ग के वकीलों को बड़ी राहत देते हुए एडवोकेट जनरल (Advocate General) ऑफिस में नियुक्तियों में आरक्षण (Reservation) देने की नीति को मंजूरी दी गई। अब SC समुदाय के लॉ ऑफिसर्स को विशेष छूट और अवसर दिए जाएंगे। यह फैसला सामाजिक न्याय (Social Justice) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
हरपाल चीमा का बयान: पारदर्शिता और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सभी फैसलों को जनता और प्रशासन के हित में बताया है। राज्य सरकार का लक्ष्य समावेशी विकास (Inclusive Development) और प्रशासनिक पारदर्शिता (Transparency) को बढ़ावा देना है।