केजरीवाल की अर्जी पर हाई कोर्ट को खोला गया और सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को इंशोरेंस अरेस्ट बताया। उन्होंने कहा कि सीबीआई नहीं चाहती कि केजरीवाल को किसी भी तरह से बाहर निकलने दिया जाए। वो उन्हें जेल में रखना चाहती है।
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई हुई। सीबीआई के मामले को लेकर सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि ईडी के केस में अभी हाल में ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ऐसे में सीबीआई के केस में जमानत मिलने की स्थिति में उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज मुहर्रम का दिन यानी छुट्टी का दिन था। लेकिन केजरीवाल की अर्जी पर हाई कोर्ट को खोला गया और सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को इंशोरेंस अरेस्ट बताया। उन्होंने कहा कि सीबीआई नहीं चाहती कि केजरीवाल को किसी भी तरह से बाहर निकलने दिया जाए। वो उन्हें जेल में रखना चाहती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के मामले का उल्लेख किया। सिंघवी ने कहा कि जब खान को रिहा किया गया था, तो उन्हें एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने तर्क दिया, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। सिंघवी ने 25 जून को केजरीवाल से लगभग तीन घंटे तक पूछताछ के बावजूद प्रोडक्शन वारंट के लिए सीबीआई के आवेदन को अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की।
क्या वे मुझे (अरविंद केजरीवाल) तब तक हिरासत में रख सकते हैं जब तक मैं उन्हें वह जवाब नहीं दे दूं जो वे सुनना चाहते हैं? जिस क्षण मैं कहता हूं, ‘मैं निर्दोष हूं और मैंने कुछ नहीं किया,’ यह एक टालमटोल वाला उत्तर बन जाता है। मेरे द्वारा कही गई हर बात एक टालमटोल वाला उत्तर है… मैं जो कह रहा हूं वह सच है, वह नहीं जो पूछताछकर्ता सुनना चाहता है। सिंघवी ने कहा कि विडंबना यह है कि मेरी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी (आप) है, सभी को जमानत मिल रही है लेकिन मुझे नहीं। उन्होंने कहा कि सोते समय रक्त शर्करा 50 तक चला गया है। यह चिंता का कारण है।