दिल्ली में नई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर योजना को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत टैक्सी में अनिवार्य पैनिक बटन, इमरजेंसी नम्बर भी जोड़ना होगा। योजना का मकसद यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना बताया गया है। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से व्हीकलों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करना होगा। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को रेगुलेट करने के लिए लाई गई है।
मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 का एक ड्राफ्ट उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। इसके बाद इसके बारे में पब्लिक से भी फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमेंट भी लिए जाएंगे। तब जाकर स्कीम को फाइनल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि स्कीम के आने के बाद यात्रियों की सेफ्टी को प्राथमिकता में लाया जा सकेगा और उनकी शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द हो सकेगा। इसके साथ ही स्कीम के आने से इलेक्ट्रिक व्हीकलों को बढ़ावा मिलेगा और शहर में प्रदूषण को और कम किया जा सकेगा।
यह स्कीम किसी व्यक्ति या संस्था पर भी लागू होगी जो व्हीकल ऑपरेट करती है। स्कीम के आने के बाद सर्विस प्रोवाइडर को जल्द से जल्द कंज्यूमर की शिकायत का समाधान देना होगा। साथ ही वाहनों को दुरुस्त रखना होगा। प्रदूषण नियंत्रण और परमिट की वैधता आदि का भी ध्यान रखना अनिवार्य होगा। और यदि कहीं पर ड्राइवर की परफॉर्मेंस खराब पाई जाती है तो उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी।
स्कीम के अनुसार, पहले 6 महीनों में नई ऑन-बोर्ड कारों में से पांच प्रतिशत कारों को इलेक्ट्रिक में तब्दील होना होगा। इसकी नोटिफिकेशन से चार साल बाद, सभी नए कमर्शिअल टूव्हीलर और थ्रीव्हीलरों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करना अनिवार्य होगा। इसी तरह नोटिफिकेशन जारी होने के पांच साल बाद नए कमर्शिअल फोर-व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील होना होगा। एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडरों को भी 1 अप्रैल 2030 तक अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करना होगा।






