• About
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact
🔆 शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • वेब स्टोरीज
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • वेब स्टोरीज
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home NEWS-TICKER

Allahabad HC SC Status Verdict: धर्म बदला तो SC आरक्षण भी खत्म, Allahabad HC का बड़ा फैसला

धर्म परिवर्तन करने वालों को SC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया।

The News Air by The News Air
गुरूवार, 4 दिसम्बर 2025
A A
0
Allahabad HC SC Status Verdict
108
SHARES
717
VIEWS
ShareShareShareShareShare
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Allahabad HC SC Status Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या कोई अन्य धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के तहत मिलने वाली सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि एससी श्रेणी के लाभ केवल हिंदुओं, जिनमें बौद्ध, सिख और जैन भी शामिल हैं, तक ही सीमित हैं। इस फैसले का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत पर पड़ने की संभावना है।

जस्टिस प्रवीण कुमार की पीठ ने 21 नवंबर 2025 को जितेंद्र साहनी मामले में यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपनी पुरानी जाति का दावा करता है, तो यह संविधान के साथ धोखा (Fraud on Constitution) है। कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव का शिकार रहे लोगों के लिए ही संविधान में आरक्षण और एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून (SC/ST Atrocities Act) जैसे सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं।

क्या कहा कोर्ट ने?

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई हिंदू व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाता है, तो उसकी मूल जाति समाप्त हो जाती है क्योंकि इन धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं है। ऐसे में, धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को जाति आधारित भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता और उसे आरक्षण या एससी/एसटी एक्ट का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

यह भी पढे़ं 👇

Sangli Urban Bank Recruitment

Sangli Urban Bank Recruitment: मैनेजर और ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, अंतिम तिथि नजदीक

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
SSC GD Constable 2026

SSC GD Constable 2026: 10वीं पास के लिए 25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, आवेदन शुरू

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
KVS NVS Recruitment 2025

KVS NVS Recruitment 2025: 15 हजार पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन की तारीख बढ़ी

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Nitin Gadkari Ethanol Car

Nitin Gadkari Ethanol Car: 120 रुपये का पेट्रोल अब 65 रुपये में, गडकरी की नई कार ने मचाया तहलका

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
झूठा हलफनामा देने पर जांच के आदेश

इस मामले में याचिकाकर्ता ने खुद को हिंदू बताया था, जबकि गवाही में उसके ईसाई धर्म अपनाने की बात सामने आई। कोर्ट ने संबंधित जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि 3 महीने में जांच पूरी कर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता ने झूठा हलफनामा दिया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

क्या होगा असर?

इस फैसले से देश भर में चल रही उस बहस पर असर पड़ सकता है जिसमें ईसाई या इस्लाम अपनाने वाले दलितों को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि धर्म परिवर्तन करने वालों को दलितों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।

मुख्य बातें (Key Points)
  • हिंदू धर्म छोड़ने वालों को एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

  • आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट का लाभ केवल हिंदुओं (बौद्ध, सिख, जैन सहित) के लिए है।

  • धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण का दावा करना संविधान के साथ धोखा है।

  • कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया।

  • झूठा हलफनामा देने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच के आदेश।

पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

Sangli Urban Bank Recruitment

Sangli Urban Bank Recruitment: मैनेजर और ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, अंतिम तिथि नजदीक

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
SSC GD Constable 2026

SSC GD Constable 2026: 10वीं पास के लिए 25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, आवेदन शुरू

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
KVS NVS Recruitment 2025

KVS NVS Recruitment 2025: 15 हजार पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन की तारीख बढ़ी

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Nitin Gadkari Ethanol Car

Nitin Gadkari Ethanol Car: 120 रुपये का पेट्रोल अब 65 रुपये में, गडकरी की नई कार ने मचाया तहलका

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Flight Cancellation

IndiGo Flight Cancellation: 3 महीने तक रहेगी भारी मुसीबत, 400 उड़ानें रद्द, यात्री बेहाल!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
'Bharat Taxi' App

‘Bharat Taxi’ App: अब कैब ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लेंगी कंपनियां, अमित शाह का बड़ा ऐलान

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

The News Air

  • About
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • वेब स्टोरीज

© 2025 THE NEWS AIR