GYANVAPI CASE:ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर लगी रोक 3 अगस्त तक बढ़ गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASIसर्वेक्षण पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसका मतलब यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं यह निर्धारित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा सर्वेक्षण पर अगस्त तक रोक लगा दी गई है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।
अब तकक्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाने के एक दिन बाद, मस्जिद समिति ने 25 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिससे समिति को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का समय मिल गया था।उच्च न्यायालय ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक आज तक बढ़ा दी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अदालत को बताया था कि एएसआई टीम किसी भी तरह से “संरचना (मस्जिद) को नष्ट नहीं करने जा रही है।”ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश दिवाकर ने मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि ASI सर्वे पर तब तक रोक जारी रहेगी।गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला 3 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया।