Spouse Name in Passport : अब पासपोर्ट (Passport) में जीवनसाथी (Spouse) का नाम जुड़वाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब बिना शादी का रजिस्ट्रेशन कराए भी कोई भी दंपत्ति अपने जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में शामिल करा सकते हैं। इसके लिए केवल एक जॉइंट फोटो (Joint Photo) की जरूरत होगी, जिस पर दोनों पति-पत्नी के हस्ताक्षर (Signatures) होने चाहिए।
सरकार ने इसके लिए Annexure J का विकल्प पेश किया है, जहां आवेदक को शादी की एक फोटो या किसी भी प्रकार की संयुक्त तस्वीर अपलोड करनी होगी। इस फोटो को ही स्वप्रमाणित दस्तावेज (Self-Attested Document) माना जाएगा और उसी के आधार पर पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम दर्ज किया जाएगा। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो परंपरागत तरीके से विवाह करते हैं और बाद में विवाह का पंजीकरण नहीं कराते।
देश के कई हिस्सों में जैसे कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में शादी के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और हरियाणा (Haryana) जैसे राज्यों में यह आम चलन नहीं है। वहां अक्सर लोग सालों तक मैरिज रजिस्ट्रेशन टालते रहते हैं और बाद में जब पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेज़ों में जीवनसाथी का नाम जोड़ने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
Annexure J के तहत अब आवेदक को कुछ जरूरी जानकारियाँ जैसे कि अपना नाम, पति/पत्नी का नाम, आधार कार्ड (Aadhaar Card) नंबर, वोटर आईडी (Voter ID) नंबर, और पासपोर्ट नंबर भी देने होंगे। इसके साथ ही, जॉइंट फोटोग्राफ पर दोनों के हस्ताक्षर, स्थान (Place) और तारीख (Date) भी भरनी होगी। इस तरह, यह पूरा प्रोसेस सेल्फ-अटेस्टेशन (Self-Attestation) के जरिए पूरा हो सकेगा।
सरकार का मानना है कि यदि दोनों के पास आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं और वे एक साथ फोटो में हैं, तो इस प्रक्रिया को पूरी वैधता मिल सकती है और विवाह पंजीकरण की जटिलताओं से भी मुक्ति मिल सकती है। पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने की यह नई व्यवस्था करोड़ों लोगों के लिए राहत लेकर आई है।