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The News Air - Breaking News - Arvind Kejriwal के लिए राहत मांगना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगा दिया..

Arvind Kejriwal के लिए राहत मांगना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगा दिया..

75 हजार का जुर्माना, याचिका भी खारिज

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 22 अप्रैल 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय, सियासत
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Arvind Kejriwal
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नई दिल्ली, 22 अप्रैल (The News Air): अदालत ने कहा कि चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं।

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में “असाधारण अंतरिम जमानत” पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत के आदेशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत ने कहा कि चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं। याचिका में दावा किया गया कि केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है क्योंकि वह तिहाड़ जेल में कट्टर अपराधियों के साथ बंद हैं, जो बलात्कार, डकैती, हत्या और बम विस्फोट जैसे मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे हैं।केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने जनहित याचिका को ‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’ और ‘गुमराह’ बताया और कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को एक राजनीतिक मंच बना रहा है।

मेहरा ने आगे बताया कि इसी पीठ ने पहले भी सीएम की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी और सबसे हालिया याचिका को ₹50k के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए पूछा कि क्या उसकी “लॉ स्कूल में अच्छी उपस्थिति है।”

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