चंडीगढ़, 25 जनवरी (The News Air) पंजाब के कैबिनेट मंत्री Aman Arora को संगरूर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब Aman Arora 26 जनवरी को झंडा फहरा सकेंगे। दरअसल Aman Arora को घरेलू विवाद के मामले में सुनाम कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी।
दरअसल Aman Arora को घरेलू विवाद के मामले में सुनाम कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ Aman Arora ने जिला सैशन अदालत संगरूर का दरवाजा खटखटाया था और सजा के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की था। सजा पर रोक का फैसला 25 जनवरी यानी आज के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसके बाद Court ने आज फैसला सुनाते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है।
जानें क्या है पूरा मामला: कैबिनेट मंत्री Aman Arora को 26 जनवरी को झंडा फहराने से रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने Aman Arora को 2 साल की सजा सुनाई है और ऐसे में वह 26 जनवरी को अमृतसर में झंडा फहराने के लिए अयोग्य हैं। अब कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है इसके बाद वह अब 26 January को झंडा फहरा सकेंगे।