नई दिल्ली/नूंह. जहां एक तरफ हरियाणा (Haryana) के नूंह में हुई हिंसा (Nuh Violence) के आरोपी बिट्टू बजरंगी (Bittu Bajrangi) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी फरीदाबाद में उसके घर से हुई है। नूंह में हुई हिंसा के लिए बिट्टू बजरंगी को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद बिट्टू बजरंगी को आज हरियाणा की नूंह जिला अदालत में पेश किया गया। जानकारी दें कि बिट्टू बजरंगी और 15-20 अन्य के खिलाफ अवैध हथियार अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद बीते मंगलवार नूंह पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ़्तार किया था।
जानकारी दें की इसके पहले विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने हरियाणा के नूंह जिले में साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में गिरफ्तार गौरक्षक बिट्टू बजरंगी से किसी तरह का संबंध होने से बुधवार को इनकार किया। VHP ने एक बयान जारी कर कहा कि, “बजरंग दल का कार्यकर्ता बताए जा रहे राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कभी कोई नाता नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद भी कथित तौर पर उसके द्वारा जारी किए वीडियो को उचित नहीं मानती।”
#WATCH | Bittu Bajrangi produced before Nuh district court in Haryana.
He was arrested by Nuh Police yesterday after a case was registered against Bittu Bajrangi and 15-20 others in Thana Sadar Nuh under the Illegal Arms Act. pic.twitter.com/0IDHtMqZ5h
— ANI (@ANI) August 16, 2023
मामले पर पुलिस ने बताया कि बिट्टू बजरंगी को बीते 31 जुलाई को नूंह में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इस बाबत पुलिस ने बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर बजरंगी तथा 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ नूंह के सदर थाने में दर्ज की गई एक नयी प्राथमिकी के संबंध में उससे पूछताछ की गई।
पुलिस ने आगे यह भी बताया कि तावडू के अपराध जांच शाखा के दल ने गोरक्षा बजरंग फोर्स नामक संगठन के अध्यक्ष बजरंगी को फरीदाबाद से हिरासत में लिया था और फिर पूछताछ के लिए ले गये थे। जहां बजरंगी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आज यानी बुधवार को शहर की अदालत में अब से कुछ देर पहले पेश किया गया है।
पुलिस ने यह भी बताया कि, बजरंगी तथा अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 395, 397 (सशस्त्र डकैती), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी दें कि, बीते 31 जुलाई को मुस्लिम बहुल नूंह जिले में विहिप की धार्मिक यात्रा के दौरान बजरंगी और उसके साथियों ने अवैध तरीके से हथियार लहराए थे। नूंह में भड़की हिंसा आसपास के क्षेत्रों तक फैल गयी थी जिसमें दो होमगार्ड तथा एक मौलवी समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी थी।