नई दिल्ली: कांग्रेस ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि (Modi Surname Case) के मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से राहत मिलने के एक दिन बाद शनिवार को कहा कि अब तक उसके नेता की सदस्यता की बहाल क्यों नहीं की गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने यह सवाल भी किया कि ‘क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसका डर लग रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोल सकते हैं?’
उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया।
रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘23 मार्च को सूरत की सत्र अदालत ने राहुल गांधी को “दोषी” क़रार दिया था। उसके 26 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। उस पूरी तरह से ग़लत दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के 26 घंटे बीत चुके हैं।”
26 hours after @RahulGandhi was "convicted" by the Sessions Court in Surat, the notification of his disqualification as MP was issued.
26 hours have passed since the Supreme Court stayed his wholly unjustified conviction.
Why hasn’t his position as MP been restored yet?
Is…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 5, 2023
उन्होंने सवाल किया, ‘‘राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है?” लोकसभा में आठ से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी चर्चा के आखिरी दिन इसका जवाब दे सकते हैं।
वहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिलेगा…”
#WATCH | Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury says, "Supreme Court said that it is staying the conviction of Rahul Gandhi. What does it mean? It means that he will get the opportunity to participate in the Parliamentary proceedings once again…The speed with… pic.twitter.com/OjXrnbp2u5
— ANI (@ANI) August 5, 2023
उन्होंने कहा, “जिस गति से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, उसी गति से उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में कल रात अध्यक्ष को फोन किया था। अध्यक्ष ने उनसे अगले दिन मिलने का सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार, जब मैंने आज सुबह उन्हें एक बार फिर फोन किया। उन्होंने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज़ उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा।”
उन्होंने कहा, “मैंने महासचिव को फोन किया जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा…मैंने डाक द्वारा पत्र भेज दिया। उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर किए लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाई। सदन चलना चाहिए और राहुल गांधी वहां वापस आएं। जब उन्हें न्यायालय से राहत मिल गई है, तो हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या न हो।” (भाषा इनपुट के साथ)