Rahul Gandhi DefamationCase: सुप्रीम कोर्ट ने 2019 ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान ‘अच्छे स्वाद’ में नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।
पीठ ने कहा, ”ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।”सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत को बताया कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले गुजरात के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और वह मोध वणिका समाज से हैं।
वहीं अब इस खबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आज खुशी का दिन है…मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा। सत्यमेव जयते हमारे संविधान में लिखा है। आज, यह साबित हो गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश विफल हो गई है।”






