लुधियाना (The News Air): पंजाब में पिछले दो सालों में करीब 2 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हो गया है। जिसका मुख्य कारण पेड़ों की लगातार कटाई है। वन विभाग के साथ-साथ वन विभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई जारी है। हैरानी की बात तो यह है कि अगर कोई वन विभाग की सीमा के बाहर पेड़ काटता तो ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत पेड़ काटने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके। बल्कि लकड़ी चोरी के आरोप के तहत मामला दर्ज किया जाता था। पब्लिक एक्शन कमेटी के सदस्यों द्वारा एनजीटी को लगातार शिकायत करने के बाद आखिरकार पंजाब सरकार ने मुख्य सचिव को तीन महीने के भीतर पेड़ों की कटाई रोकने के लिए नीति बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
पंजाब सरकार का बड़ा कदम: अनुसूचित जातियों के लिए 30.35 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
चंडीगढ़ (Chandigarh), 18 जनवरी (The News Air): पंजाब सरकार (Punjab Government) ने अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के कल्याण के लिए...