सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) को 15 सितंबर, 2023 तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संजय मिश्रा 15 सितंबर की रात से ईडी डायरेक्टर नहीं रहेंगे। सरकार को इसके बाद नए ED प्रमुख की नियुक्ति करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिए अपने आदेश में मिश्रा के कार्यकाल को तीसरा विस्तार दिए जाने को अवैध ठहराया था। साथ ही उनके विस्तारित कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई कर दिया था। इसके बाद केंद्र ने ईडी निदेशक का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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