नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निदेशक के रूप में बने रहने की गुरुवार (27 जुलाई) को अनुमति दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध माना था और उन्हें 31 जुलाई तक कार्यालय खाली करने को कहा था। हालांकि, केंद्र ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। FATF सहकर्मी समीक्षा के मद्देनजर उनका कार्यकाल 15 अक्टूबर तक है।
Supreme Court permits ED Director SK Mishra to continue as ED Director till September 15. pic.twitter.com/aeJQMY2X7n
— ANI (@ANI) July 27, 2023