फरीदकोट (The News Air) पंजाब की फरीदकोट कोर्ट ने रेप के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दुष्कर्म पीड़िता के अनुसार, दोषी अश्वनी ने 2018 में उसे घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 5 साल की लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। जिला व सेशन अदालत ने सजा सुनाए जाने से 3 दिन पहले ही अश्वनी शर्मा को दोषी करार दिया था।
2012 में हुआ कांड काफी चर्चित रहा
बता दें कि 2012 में फरीदकोट शहर में नाबालिग छात्रा अपहरणकांड हुआ, रेप केस का दोषी अश्वनी उसी पीड़िता का पिता है, जिनके साथ फरीदकोट ही नहीं पूरा पंजाब खड़ा हो गया था। एक बड़ा आंदोलन उस समय पुलिस के खिलाफ हुआ था, जिसमें प्रदेशभर के किसान संगठनों, दूसरे संगठन व विपक्षी दलों ने सहयोग किया था। छात्रा को गोवा से बरामद करने के साथ ही आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था।
नेपाली मूल की लड़की से दुष्कर्म
वरिष्ठ वकील जसवंत जस ने बताया कि उस समय पीड़ित रहे अश्वनी कुमार ने एक नेपाली लड़की के साथ 5 साल पहले दुष्कर्म किया था, जिसका मामला अदालत में पिछले 5 साल से चल रहा था। अदालत ने अब अश्वनी कुमार को दोषी मानते हुए जेल की सजा सुनाई है। जुर्माना भी लगाया है। दोषी अश्वनी कुमार को जेल भेज दिया गया है। इस तरह कभी पीड़ित रहा अश्वनी, आज रेप केस में जेल में है।






