DELHI HIGH COURT:WFI एडहॉक पैनल से पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को राष्ट्रीय ट्रायल से छूट मिलने का मामला कल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुएभारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने का आधार बताने को कहा है।
खबरों के अनुसार, अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल द्वारा विनेश फोगट और पुनिया को सीधे प्रवेश दिए जाने का विरोध करते हुए दायर मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने WFIसे दिन के अंत तक अपना जवाब देने को कहा। न्यायाधीश ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, “अगर यह चयन का आधार निष्पक्ष और उचित है, तो यह मामले का अंत है।”
अदालत ने WFIके वकील से विनेश फोगाट (53 किग्रा) और बजरंग पुनिया (65 किग्रा) के लिए उनकी खेल उत्कृष्टता के अलावा चयन मानदंड स्पष्ट करने का अनुरोध किया। भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने फोगट और पुनिया को एशियाई खेलों के लिए सीधे प्रवेश की अनुमति दे दी, जबकि अन्य पहलवानों को 22 और 23 जुलाई को होने वाले चयन परीक्षणों के माध्यम से भारतीय टीम में अपना स्थान सुरक्षित करना होगा।






