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The News Air - Breaking News - सरकार ने बदले PPF में निवेश करने के नियम, बिना इसके बंद हो जाएगा अकाउंट, तुरंत चेक करें अपना अकाउंट

सरकार ने बदले PPF में निवेश करने के नियम, बिना इसके बंद हो जाएगा अकाउंट, तुरंत चेक करें अपना अकाउंट

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 15 जुलाई 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, बिज़नेस
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सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान योजना और पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब इन योजनाओं में निवेश करने वालों के पास पैन और आधार (AADHAAR) कार्ड होना जरूरी है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है। अगर आपने भी इन सरकारी बचत योजनाओं में निवेश किया है और आपके पास पैन या आधार कार्ड नहीं है तो आपको इसे जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए।

इसे पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया ये फैसला

यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इन योजनाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन योजनाओं में निवेश को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के मकसद से सरकार ने यह बदलाव किया है। इन योजनाओं में निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यह बदलाव किया गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि सरकार छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन अनिवार्य होगा। पहले इन योजनाओं में बिना आधार नंबर के भी निवेश किया जा सकता था।

निवेश करने के लिए पैन कार्ड है जरूरी

नोटिस में कहा गया है कि निवेशकों को किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आधार नंबर जमा करना होगा। साथ ही एक लिमिट से ज्यादा निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना होगा। यह बदलाव सरकार की चलाई जा रही सभी निवेश योजनाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए किया गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको खाता खोलने के छह महीने के अंदर आधार नंबर जमा करना होगा। अगर आप ज्यादा निवेश कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड भी जमा करना होगा। छोटी बचत योजनाओं में निवेस करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे।

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आधार संख्या या आधार नामांकन पर्ची

पैन नंबर अगर मौजूदा निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता बंद कर दिया जाएगा।

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