Supreme Court: शिंदे धड़े को पार्टी का नाम और चिह्न देने के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर…

Shiv Sena Row

Supreme Court on shiv Sena

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग शिवसेना नाम और पार्टी का चिह्न धनुष और बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को आवंटित किया था। चुनाव आयोग के इस फैसले खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दाखिल की। इस मामले में सुप्रीम को 31 जुलाई को सुनवाई करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नाम और पार्टी का चिह्न धनुष और बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग (ईसी) के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जताई। वकील अमित आनंद तिवारी ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि मामले को 31 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

पीठ ने तिवारी को शिंदे धड़े द्वारा दायर जवाब का प्रत्युत्तर देने की अनुमति देते हुए कहा कि इसे 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। हम इस पर उसी दिन सुनवाई करेंगे। शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को शिंदे से जवाब मांगा था। 

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