नई दिल्ली (The News Air): पैन से आधार को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 को समाप्त हो गई। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है। पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे काम, जिसे पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, ऐसे कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो निष्क्रिय पैन के साथ नहीं किए जा सकते हैं।
1. सीबीडीटी के मुताबिक टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे।
2. डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे।
3. इक्विटी निवेश पर असर शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है.
4. गाड़ी खरीद-बिक्री गाड़ियों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा।
5. ऐसी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं। उनके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है।
6. पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। इसके अलावा बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की रकम नहीं जमा कर सकते हैं।
7. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।
8. 10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा।
9. इंश्योरेंस पॉलिसी एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं।
10. अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी। फिर आपका पैन कार्ड 30 दिनों के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा।