तिहाड़ में बंद AAP नेता सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, केजरीवाल बोले….

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सत्येंद्र जैन

The News Air: मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राष्ट्रीय राजधानी के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की अचानक तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद सोमवार को उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते कहा था कि जेल में AAP नेता का वजन 35 किलो कम हो गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया। उन्होंने बताया कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मई में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार कई महीनों तक जेल में रहने के चलते सत्येंद्र जैन को पहचानना भी मुश्किल हो गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “सत्येंद्र जैन जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ हैं। हम सरदार भगत सिंह जी के चेले हैं। ज़ुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।”

15 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका पर 18 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। 6 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम घट गया है। वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं और वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं, ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया।

पीठ ने कोई विशिष्ट तारीख नहीं दी, लेकिन कहा कि जैन राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका 6 अप्रैल को खारिज कर दी थी। अदालत ने गवाहों के इस दावे को संज्ञान में लिया था कि जैन कथित अपराध के मुख्य साजिशकर्ता और वित्त पोषक थे।

हाई कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं। ED ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जैन के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

निचली अदालत ने CBI द्वारा दर्ज मामले में जैन को 6 सितंबर 2019 को नियमित जमानत दे दी थी। साल 2022 में निचली अदालत ने ईडी द्वारा जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया था।

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