अहमदाबाद (The News Air) गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने “मोदी-उपनाम” मानहानि मामले (Modi surname defamation case) में मंगलवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रखा है। इस मामले में जस्टिस हेमंत प्रच्छक अपना फैसला छुट्टियों के बाद सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि मोदी-उपनाम मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत ने गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था।
जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील को सूरत की सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी थी और मामले की सुनवाई के लिए दो मई की तारीख मुकर्रर की थी।
गौरतलब है कि सत्र अदालत ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पिछले बुधवार को न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया गया था और त्वरित सुनवाई की मांग की गयी थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद मामला न्यायमूर्ति प्रच्छक को सौंपा गया था।
Gujarat High Court reserves orders on Congress leader Rahul Gandhi's plea seeking stay on conviction in 2019 'Modi surname' defamation case. Justice Hemant Prachchhak to pronounce the verdict after vacations.
Court refuses to grant any interim relief to Rahul Gandhi until then.… pic.twitter.com/OeFR2NcuZm
— ANI (@ANI) May 2, 2023