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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जालंधर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी: सिबिन सी

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बुधवार, 12 अप्रैल 2023
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  • 10 मई को मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा

चंडीगढ़, 12 अप्रैल (The News Air) भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा हलका जालंधर में उपचुनाव करवाने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब (सी.ई.ओ.) सिबिन सी ने बताया कि इस संबंधी अधिसूचना 13 अप्रैल, 2023 ( गुरूवार) को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पेश करने की आखिरी तारीख़ 20 अप्रैल, 2023 ( गुरूवार) है।
उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल, 2023 (शुक्रवार) को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख़ 24 अप्रैल, 2023 ( सोमवार) है। उन्होंने आगे बताया कि मतदान 10 मई, 2023 (बुधवार) को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतगणना 13 मई, 2023 (शनिवार) को की जाएगी। सी.ई.ओ. ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 15 मई, 2023 (सोमवार) को मुकम्मल होगी।
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 13 अप्रैल, 2023 से 20 अप्रैल, 2023 तक सार्वजनिक अवकाश के अलावा किसी भी दिन सुबह 11. 00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक रिटर्निंग अफ़सर के समक्ष पेश किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 04-जालंधर (एस.सी.) लोक सभा हलके लिए डिप्टी कमिश्नर जालंधर रिटर्निंग अफ़सर हैं।
उन्होंने आगे बताया कि 04-जालंधर (एस.सी.) लोक सभा हलके में उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र फॉर्म 2ए में भरे जाने हैं। यह फॉर्म रिटर्निंग अफ़सर के पास उपलब्ध हैं। टाईप किए गए नामांकन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते वह निर्धारित फॉर्म में हों।
लोक सभा चुनाव क्षेत्र हलके की सीट हासिल करने के लिए उम्मीदवार किसी भी लोक सभा हलके में मतदाता के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए। इस सम्बन्धी रिटर्निंग अफ़सर की संतुष्टि के लिए उम्मीदवारों को लागू मतदाता सूची की सम्बन्धित प्रविष्टि की प्रमाणित कॉपी पेश करनी होगी। उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरे जाने के बाद और नामांकन पत्रों की पड़ताल के लिए निर्धारित तारीख़ से पहले शपथ/पुष्टि सम्बन्धी सर्टिफिकेट पेश किया जाना है।
सी.ई.ओ. ने बताया कि 14.04.2023 (शुक्रवार) को बैसाखी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का जन्म दिवस है। इस दिन नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत छुट्टी है। इसलिए इस दिन उम्मीदवार नामांकन पत्र पेश नहीं कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि 15.04.2023 को तीसरा शनिवार होने के कारण नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट, 1881 के अधीन अवकाश नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों द्वारा उस दिन नामांकन पत्र पेश किए जा सकते हैं। 16.04.2023 को रविवार की छुट्टी होने के कारण उम्मीदवार द्वारा उस दिन भी नामांकन पत्र दाखि़ल नहीं किए जा सकेंगे। इसी तरह 22.04.2023 को चौथे शनिवार की छुट्टी है, इसलिए उस दिन उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र वापस नहीं लिए जा सकते।
सी.ई.ओ. ने बताया कि 23.04.2023 को रविवार की छुट्टी होने के कारण उस दिन भी उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र वापस नहीं लिए जा सकते। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव के ऐलान की तारीख़ 29 मार्च, 2023 से जि़ला जालंधर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और यह चुनाव प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक लागू रहेगी।

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