भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (PPF) निवेश करने के सबसे बेहतर ऑप्शन में से एक है। यह सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली एक लंबे टाइम वाली इनवेस्टमेंट स्कीम है। इस योजना में आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ काफी अच्छा रिटर्न भी मिलता है। सरकार ने साल 2019 में इस योजना में कुछ बदलाव किए थे जिस वजह से अब इस योजना को पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (PPF) 2019 कहा जाता है। आइये इस योजना की खासियतों के बारे में भी जान लेते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (PPF) की खासियतें
पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (PPF) के तहत हर साल मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस योजना की अवधि 15 साल है। इसके बाद आप इसे 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। सरकार द्वारा हर तिमाही पर इस योजना में ब्याज दर तय की जाती है। साथ ही इस योजना में एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसे दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
कौन खोल सकता है अपना अकाउंट
इस सरकारी योजना में कोई भी भारतीय अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। योजना में नाबालिग का खाता भी खुलवाया जा सकता है। हालांकि इस योजना के तहत एनआरआई अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। योजना के तहत मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इस योजना में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 88 के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है।
लोन लेने की सुविधा भी है मौजूद
सरकार की पीपीएफ योजना के तहत लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना के तहत आप तीसरे फाइनेंशियल ईयर से छठे फाइनेंशियल ईयर तक लोन ले सकते हैं। वहीं अगर मेच्योरिटी पीरियड की बात करें जिस साल खाता खोला जा रहा उस साल से 15 साल तक पूरे होने पर यह खाता मेच्योर हो जाता है। वहीं मौजूदा समय में सरकार इस योजना पर सालाना 7.10 फीसदी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट का फायदा दे रही है। हालांकि अगर आप इसके तहत 1,50,000 रुपये से ज्यादा का निवेश करते हैं कि तो एक्सट्रा रकम पर आपको कोई भी ब्याज या फिर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। ब्याज को हर महीने की पांचवी तारीख को कैलकुलेट किया जाता है और इसका भुगतान हर साल 31 मार्च को किया जाता है।
कैसे निकाल सकते हैं पैसा
अपने पीपीएफ अकाउंट से खाता खुलवाने के पांच साल बाद किसी भी समय फॉर्म-2 को भरकर पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि आप इससे केवल 50 फीसदी तक पैसा ही निकाल सकते हैं। आप अपने नजदीकी डाकघर या फिर किसी भी बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं।