चंडीगढ़ (The News Air) पंजाब में बरगाड़ी बेअदबी कांड से जुड़े कोटकपूरा गोलीकांड का फैसला 9 मिनट में लिया गया था। यह खुलासा फरीदकोट अदालत द्वारा 28 पेजों के जनतक किए गए फ़ैसले में किया गया है।
वकील जसवंत सिंह जस ने बताया कि अदालत द्वारा जो 28 पेज का फैसला जनतक किया गया है, उसमें 24 फरवरी को SIT द्वारा दायर 7 हज़ार पेजों की रिपोर्ट व अन्य विभिन्न जांच रिपोर्ट को आधार माना गया है। उन्होंने कहा कि SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि 14 अक्टूबर 2015 को कोटकपूरा में संगत पर गोली चलाने का फैसला मात्र 9 मिनट में लिया गया था।
पंजाब को बचाने के लिए नहीं उठाया ठोस कदम
उन्होंने बताया कि SIT की जांच रिपोर्ट के अनुसार, जिस समय पंजाब बेअदबी की आग में झुलस रहा था, उस समय तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल गुरु ग्राम के एक होटल में आराम कर रहे थे और सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। SIT ने अपनी रिपोर्ट में तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए है। इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है।
पूर्व CM की उम्र के कारण जमानत मंजूर
वकील जस ने तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की जमानत मंजूर करने का कारण अदालत द्वारा उनकी 92 साल की उम्र का हवाला दिया है, जिसे देखते हुए उनकी जमानत मंजूर की है। हालांकि अदालत द्वारा प्रकाश सिंह बादल को हिदायत दी गई है कि वह चलते केस के दौरान किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।