Bhagwant Mann सरकार 10 मार्च को पेश करेगी वार्षिक बजट

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Chief Minister Bhagwant Mann led Punjab Government will present its budget
Chief Minister Bhagwant Mann led Punjab Government will present its budget
  • 16वीं पंजाब विधान सभा का बजट सत्र 3 से 24 मार्च तक होगा

चंडीगढ़, 21 फरवरी (The News Air) मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वित्तीय साल 2023-24 के लिए अपना बजट 10 मार्च को पेश करेगी। बताने योग्य है कि 16वीं पंजाब विधान सभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा।
यह फ़ैसला आज यहाँ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन उनके पंजाब सिवल सचिवालय-1 स्थित कार्यालय में हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने भारत के संविधान की धारा 174 के अनुसार राज्यपाल को सैशन बुलाने के लिए अधिकारित किया है।
प्रोग्राम के मुताबिक बजट सत्र 3 मार्च को प्रातः काल 10 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा और बाद दोपहर 2 बजे दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धाँजलि दी जायेगी। 6 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जायेगा और प्रातः काल 10 बजे राज्यपाल के भाषण पर चर्चा शुरू होगी और ख़त्म होने तक चलती रहेगी।
7 मार्च को साल 2021-22 के लिए भारत के कम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों, साल 2022-23 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक माँगों और साल 2022-23 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक माँगों और विनियोजन बिल पेश किये जाएंगे जिसके बाद वैधानिक कामकाज होगा।
9 मार्च को ग़ैर-सरकारी कामकाज होगा और 10 मार्च को साल 2023-24 के लिए बजट अनुमान सदन के सामने पेश किये जाएंगे और इसके बाद बजट पर आम बहस होगी। साल 2023-24 के बजट अनुमानों पर बहस 11 मार्च को प्रातः काल 10 बजे शुरू होकर इसके ख़त्म होने और वोटिंग तक चलेगी। इसके बाद 22 मार्च को प्रातः काल 10 बजे ग़ैर-सरकारी कामकाज होगा। इसके उपरांत 24 मार्च को विधान सभा का कामकाज होगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी जायेगी।
पुरानी पैंशन स्कीम के लागू करने के लिए एस. ओ. पी. तैयार करने के लिए अफसरों की कमेटी को कार्य-बाद मंजूरी
मंत्रीमंडल ने पंजाब में पुरानी पैंशन स्कीम को लागू करने के लिए निर्धारित संचालन विधि (एस. ओ. पी.) बनाने के लिए वित्त विभाग की तरफ से गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्य-बाद मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग, पंजाब ने अपने नोटिफिकेशन नंबर 02/01/2022-2एफपीपीसी/153-159, तारीख़ 18.11.2022 के द्वारा, डिफाईंड कंट्रीब्यूटरी पैंशन स्कीम (एन. पी. एस.) के अधीन आते पंजाब सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन स्कीम लागू की है।
इस नोटिफिकेशन की लगातारता में वित्त विभाग के नोटिफिकेशन नंबर 02/01/ 2020-22एफपीपीसी/09 तारीख़ 27.01.2023 के द्वारा गठित अधिकारियों की कमेटी को पंजाब में पुरानी पैंशन स्कीम को लागू करने के लिए कार्य-बाद मंजूरी दी गई है। अधिकारियों की कमेटी की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए आम राज प्रबंध विभाग (कैबिनेट मामले ब्रांच) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन नंबर 1/196/2022- 1सीएबी/530 तारीख़ 31. 01. 2023 और मुख्यमंत्री की तरफ से 13.02.2023 को जारी हुक्मों के बाद कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया।

किफ़ायती कॉलोनी नीति, 2023 को नोटीफायी करने के लिए हरी झंडी

राज्य में कम आमदनी वाले वर्ग को सस्ते भाव पर मकान मुहैया करवाने के मद्देनज़र मंत्रीमंडल ने किफ़ायती कॉलोनी नीति, 2023 को नोटीफायी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। नीति में विक्ररी योग्य क्षेत्र को 62 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने और सी. एल. यू./ई. डी. सी./एल. एफ. /एस. आई. एफ./यू. डी. एफ. खर्चे को पंजाब राज्य में सम्बन्धित ज़ोनों (गमाडा क्षेत्रीय योजना और गमाडा क्षेत्र में मास्टर प्लान/प्रस्तावित लैंड यूज प्लान लालड़ू को छोड़ कर, जहाँ खर्चों में कोई कटौती नहीं की जायेगी) में लागू खर्चों के 50 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव है।
इसके इलावा प्रोजैक्ट की तुरंत मंजूरी के लिए सी. एल. यू., लायसेंस और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की शक्तियां भी एक सिंगल एजेंसी के तौर पर सम्बन्धित विकास अथॉरिटी (स्थानीय स्तर पर) के मुख्य प्रशासक को सौंपी जाएंगी।

“इंटेग्रेटिड लॉजिस्टिकस एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी“ को भी मंजूरी

राज्य के लॉजिस्टिक सैक्टर के सर्वपक्षीय विकास के उद्देश्य से मंत्रीमंडल ने “इंटेग्रेटिड लॉजिस्टिकस एंड लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी“ को भी मंजूरी दी है। पंजाब ने एक मज़बूत लॉजिस्टिकस बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और अलग-अलग रेगुलेटरी और ढांचागत सुधार किये हैं और लॉजिस्टिकस को प्रमुख सैक्टर के तौर पर भी मनोनीत किया है। इसके इलावा, क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए यह पॉलिसी एम. एम. एल. पीज़, लॉजिस्टिक पार्क्स और ट्रक्कर पार्क्स/वेअसाईड सहूलतें जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई प्रोत्साहन की पेशकश करती है। यह पालिसी लॉजिस्टिकस और ग़ैर-ईवी रैफ्रिजरेटिड वाहनों (रीफर वाहनों) के लिए कमर्शियल ईवीज़ के प्रयोग को उत्साहित करती है। एकसमान क्षेत्रीय विकास को यकीनी बनाने के लिए सरहदी जिलों में विशेष सेवाओं और वेयरहाऊसों को भी प्रोत्साहित किया गया है। यह पॉलिसी के अंतर्गत लॉजिस्टिक सैक्टर में इकाईयों की स्थापना के लिए सिंगल इंटीग्रेटिड अपरूवल सिस्टम स्थापित किये जाएंगे, जो लॉजिस्टिक सैक्टर के विकास के एक नये युग की शुरुआत होगी जिसके नतीजे के तौर पर पंजाब की आर्थिकता को कृषि-केंद्रित से निर्माण आधारित में तबदील किया जा सकेगा, जिसके साथ एम. एस. एम. इज़ और ज्यादा प्रतियोगी होंगे और रोज़गार के अधिक मौके पैदा हो सकेंगे।

’पंजाब युवा उद्यमी प्रोग्राम’ को लागू करने के लिए मंज़ूरी

मंत्रीमंडल ने ’पंजाब युवा उद्यमी प्रोग्राम’ को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में उद्यमी हुनर और सोच का विकास किया जा सकेगा, जिसके नतीजे के तौर पर उनको समय के साथी बनाया जा सकेगा जिससे वह रोज़गार सृजनहार बनने के साथ-साथ देश ख़ास तौर पर पंजाब की समस्या हल कर सकेंगे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक बिज़नस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत विभाग विद्यार्थियों के एक समूह को बिज़नस आईडिया विकसित करने और लागू करने के लिए 2000 रुपए प्रति विद्यार्थी वित्तीय राशि (सीड मनी) प्रदान करेगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बिज़नस आईडिया लागू करने के लिए इस राशि का प्रयोग करने का परीक्षण किया गया है, इसके अंतर्गत लाभ या नुकसान की सूरत में यह राशि विभाग की तरफ से विद्यार्थियों से वसूल नहीं की जायेगी। अध्यापक/स्कूल प्रमुख इस राशि का प्रयोग और विद्यार्थियों द्वारा रखे गए लाभ या नुकसान सम्बन्धी रिकॉर्ड की निगरानी रखेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग के सेकंडरी और एलिमेंट्री विंगों के मुखियों के दफ़्तरों के नाम तबदील करने की मंजूरी
मंत्रीमंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग के सेकंडरी और एलिमेंट्री विंगों के मुखियों के दफ़्तरों का नाम डायरैक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन (सेकंडरी ऐजुकेशन) और डायरैक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन (एलिमेंट्री ऐजुकेशन) से बदल कर क्रमवार डायरैक्टोरेट ऑफ स्कूल ऐजुकेशन (सेकंडरी) और डायरैक्टोरेट ऑफ स्कूल ऐजुकेशन (एलिमेंट्री) करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
ज़िला और सैशन जज/अतिरिक्त ज़िला और सैशन जज के 101 अस्थाई पद तबदील करने की मंजूरी
मंत्रीमंडल ने राज्य में न्याय प्रणाली को और मज़बूत करने के लिए राज्य के अधिनस्थ अदालतों के ज़िला और सैशन जज/अतिरिक्त ज़िला और सैशन जज के 101 अस्थाई पद, जिनका वेतनमान (एंट्री लेवल) 51,550-1230-58,930-1380-63,070/-रुपए है और सिवल जज (जूनियर डिवीज़न)- कम-जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के 270 अस्थाई पद, जिनका वेतनमान (एंट्री लेवल) 27, 700-770-33.090 920 40, 450-1080-44,770/-रुपए है, को स्थायी पदों में तबदील करने की मंजूरी दे दी है।

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