चंडीगढ़ (The News Air) पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल की याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुखबीर सिंह बादल पर साल 2021 में DC के आदेशों की उल्लंघना के संबंध में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में दर्ज FIR को रद करने की मांग की है।
मामले के आरोपी सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ अमृतसर में DC के आदेशों की उल्लंघना पर जुलाई 2021 में केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल के केस रद की मांग पर मामले की सुनवाई 15 फरवरी तक स्थगित कर दी थी। इससे पहले मामले में हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से कुछ समय की मांग की थी। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए सुनवाई 1 फरवरी तक स्थगित की थी।
ब्यास नदी में अवैध खनन का आरोप लगाया था
गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष एवं पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल ने 1 जुलाई 2021 को अमृतसर दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्यास नदी में अवैध खनन का आरोप लगाया था। इसके तुरंत बाद उन्होंने पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा के साथ ब्यास नदी का दौरा किया था। सुखबीर बादल ने मीडिया के सामने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों से बेपरवाह होकर माइनिंग के आरोप लगाए थे।
FIR रद करने के लिए लगाई याचिका
पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ माइनिंग के आरोप लगाने के दिन ही IPC की धारा 269, 270, 188, 341, 506 व 3 के तहत DC के आदेश के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया था। इसी FIR को रद करवाने की मांग के लिए सुखबीर सिंह बादल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगने सहित मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी।