LIVE | ...
मंगलवार, 28 जुलाई 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - Supreme Court: सैलून में गलत तरीके से बाल काटने पर महिला मॉडल हुई नाराज

Supreme Court: सैलून में गलत तरीके से बाल काटने पर महिला मॉडल हुई नाराज

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 8 फ़रवरी 2023
in Breaking News, राष्ट्रीय
A A
0
Supreme Court

Supreme Court

104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
नई दिल्ली (The News Air): उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 2018 में यहां एक होटल के सैलून में गलत तरीके से बाल काटने पर एक मॉडल (model) को हुई पीड़ा एवं आय की हानि के कारण उसे दो करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने के राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि वह ITC  मौर्य में सैलून द्वारा ‘‘सेवा में खामी” के संबंध में आयोग के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। 

उसने मामले को एनसीडीआरसी को भेज दिया ताकि महिला को मुआवजे को लेकर अपने दावे के संबंध में सबूत पेश करने का मौका दिया जा सके।  उसने कहा कि एनसीडीआरसी इसके बाद रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री के अनुसार मुआवजे की मात्रा के संबंध में नया निर्णय ले सकता है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने आशना रॉय की शिकायत पर एनसीडीआरसी के सितंबर 2021 के आदेश के खिलाफ आईटीसी लिमिटेड द्वारा याचिका पर यह फैसला सुनाया।

पीठ ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा, ‘‘एनसीडीआरसी के आदेश के अवलोकन से हमें मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए किसी भी भौतिक साक्ष्य पर चर्चा या संदर्भ नहीं मिलता है।”उसने कहा कि शीर्ष अदालत ने रॉय से बार-बार अनुरोध किया कि जब उसने 12 अप्रैल 2018 को बाल कटाए थे, उस समय वह अपनी नौकरी के सबंध में एनसीडीआरसी के समक्ष रखी गई सामग्री के बारे में जानकारी दे।

पीठ ने कहा कि न्यायालय ने रॉय से अतीत में किए विज्ञापन एवं मॉडलिंग से जुड़े अपने काम दिखाने या वर्तमान एवं भविष्य में उसके किसी भी ब्रांड के साथ किए करार पेश करने को कहा था, ताकि उसे हुए संभावित नुकसान का आकलन किया जा सके। उसने कहा कि प्रतिवादी (रॉय) उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में जवाब देने में पूरी तरह विफल रही। पीठ ने कहा कि इस मामले में दो करोड़ रुपए मुआवजा अत्यधिक एवं असंगत है।

यह भी पढे़ं 👇

History

July 28 History: रोबेस्पियर की मौत से WWI की शुरुआत तक, जानें 28 जुलाई के ऐतिहासिक पल

मंगलवार, 28 जुलाई 2026
IMD Red Alert

IMD Weather Alert: ओडिशा में अत्यधिक भारी बारिश का Red Alert, Deep Depression पश्चिम बंगाल तट पार करेगा

मंगलवार, 28 जुलाई 2026
Breaking News Live Updates 28 July 2026

Breaking News Live Updates 28 July 2026: Monday Live, हर बड़ी खबर सबसे पहले

मंगलवार, 28 जुलाई 2026
Zodiac

28 जुलाई 2026 राशिफल: सभी 12 राशियों के लिए आज का भविष्यफल

मंगलवार, 28 जुलाई 2026
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

सलमान खान ने पूरी की ‘किसी का भाई किसी की जान’ की शूटिंग, तस्वीर देख फैंस बोले- पठान का रिकॉर्ड टूटेगा…

Next Post

इस फार्मा कंपनी पर डीलर्स ने जताया भरोसा, दिया 795 रुपए का लक्ष्य, क्या आप करेंगे निवेश

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

History

July 28 History: रोबेस्पियर की मौत से WWI की शुरुआत तक, जानें 28 जुलाई के ऐतिहासिक पल

मंगलवार, 28 जुलाई 2026
IMD Red Alert

IMD Weather Alert: ओडिशा में अत्यधिक भारी बारिश का Red Alert, Deep Depression पश्चिम बंगाल तट पार करेगा

मंगलवार, 28 जुलाई 2026
Breaking News Live Updates 28 July 2026

Breaking News Live Updates 28 July 2026: Monday Live, हर बड़ी खबर सबसे पहले

मंगलवार, 28 जुलाई 2026
Zodiac

28 जुलाई 2026 राशिफल: सभी 12 राशियों के लिए आज का भविष्यफल

मंगलवार, 28 जुलाई 2026
Assam Floods 2025

Assam Floods 2025: मृतकों की संख्या 68 हुई, मुख्यमंत्री ने दिया पुनर्वास का भरोसा

सोमवार, 27 जुलाई 2026
E20 Janata Party

E20 Janata Party: शुद्ध पेट्रोल की मांग तेज

सोमवार, 27 जुलाई 2026
Next Post
the news air

इस फार्मा कंपनी पर डीलर्स ने जताया भरोसा, दिया 795 रुपए का लक्ष्य, क्या आप करेंगे निवेश

team india

टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर बन चुकी हैं ये बॉलीवुड फिल्में, देखें किसने की सबसे ज्यादा कमाई

the news air

मान सरकार अब जेट एयरक्राफ्ट में करेगी ट्रैवल: एयर चार्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से लिए आवेदन

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।