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The News Air - Breaking News - सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: Rajbir Singh Ghuman गिफ्तारी से बचे, ED-CBI पर रोक

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: Rajbir Singh Ghuman गिफ्तारी से बचे, ED-CBI पर रोक

High Court के आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब सरकार को मिली अंतरिम राहत, अगली सुनवाई जनवरी 2027 में

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 12 अक्टूबर 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Rajbir Singh Ghuman Supreme Court Arrest Stay : चंडीगढ़, 12 अक्टूबर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के OS D(विशेष कार्याधिकारी) रजबीर सिंह घुम्मन और अन्य अधिकारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों ED (प्रवर्तन निदेशालय) और CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को इन अधिकारियों के खिलाफ कोई भी ‘जबरदस्ती’ या ‘Zabaradasti’ कार्रवाई करने से रोक दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी, 2027 की तारीख तय की है, जिसका मतलब है कि अगले कुछ महीनों तक इन अधिकारियों को गिफ्तारी का खतरा टला रहेगा।

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सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: अभी कोई गिफ्तारी नहीं

देखा जाए तो यह फैसला पंजाब सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच चल रही खींचतान में राज्य सरकार के लिए एक तात्कालिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने ‘पंजाब राज बनाम निखिल सराफ और अन्य’ मामले में यह ऐतिहासिक आदेश पारित किया।

दिलचस्प बात यह है कि यह राहत उसी दिन मिली जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसमें हाई कोर्ट ने मामले की जांब CBI को सौंपने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, सीबीआई और ईडी रजबीर सिंह घुम्मन या अन्य अधिकारियों को गिफ्तार नहीं कर सकतीं। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य के शीर्ष अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा मिली है।

क्या है पूरा विवाद: पंजाब सरकार VS केंद्रीय एजेंसियां

अगर गौर करें तो यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई थी जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब पुलिस के DGP (महानिदेशक) को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में ईडी ने रजबीर सिंह घुम्मन सहित अन्य अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से CBI जांच का आदेश निकला।

लेकिन यहां बड़ा मोड़ आया। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार का तर्क था कि जांच केंद्र को देने का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस अपील पर सुनवाई की और तुरंत राहत देते हुए केंद्रीय एजेंसियों के हाथ बांध दिए। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अभी कोई तुरत कदम नहीं उठाया जाए।

मामले की समय-सीमा और अहम तिथियां:

घटनातिथिमहत्व
पंजाब-हरियाणा HC का आदेश5 अक्टूबर, 2026CBI जांच के निर्देश जारी
SC में सुनवाई12 अक्टूबर, 2026 (सोमवार)गिफ्तारी पर रोक, अंतरिम राहत
जवाबी हलफनामा दाखिल करने की समय सीमा4 सप्ताह (लगभग नवंबर 2026)प्रतिवादियों (CBI/ED) को समय दिया
अगली सुनवाई21 जनवरी, 2027अंतिम सुनवारी की संभावना
क्या है भगवंत मान के OSD के लिए फायदा?

यह फैसला भगवंत मान की सरकार के लिए एक राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर बड़ी जीत है। रजबीर सिंह घुम्मन सीएम के काफी करीबी माने जाते हैं और OSD के पद पर तैनात हैं। अगर उन्हें गिफ्तारी होती, तो यह सीधे-सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय पर सवाल खड़े करता। सुप्रीम कोर्ट की इस ‘स्टे’ (रोक) से न सिर्फ घुम्मन बल्कि पूरी राज्य प्रशासनिक मशीनरी को थोड़ी सांस मिली है।

अदालत ने प्रतिवादियों (जिसमें निखिल सराफ और एजेंसियां शामिल हैं) को 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अगले एक महीने तक तो माहौल शांत ही रहेगा, लेकिन जनवरी 2027 में जब फिर से खलबली मचेगी।

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विश्लेषण: केंद्र-राज्य तनाव की नई जंग

इस खबर को गहराई से समझने की कोशिश करें तो, यह सिर्फ एक अधिकारी की गिफ्तारी रोकने का मामला नहीं है। यह केंद्र सरकार (BJP शासित) और पंजाब सरकार (AAP शासित) के बीच जारी ‘संघीयता’ की जंग का एक हिस्सा है। जब कोई राज्य हाई कोर्ट के जरिए CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है, तो वह अपने ‘संवैधानिक अधिकार’ की रक्षा कर रहा होता है। अगली सुनवाई तक यह मामला एक ‘फाइल’ से ज्यादा एक ‘राजनीतिक मुद्दा’ बनकर रहेगा। देखना यह होगा कि क्या CBI/ED अपने सबूतों के बल पर जनवरी में कोर्ट को संतुष्ट कर पाती है या राज्य सरकार का ‘दबाव’ हावी रहता है।


मुख्य बातें (Key Points)

  • सुप्रीम कोर्ट की रोक: जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने रजबीर सिंह घुम्मन की गिफ्तारी पर तुरंत रोक लगा दी।
  • ED-CBI पर अंकुश: केंद्रीय एजेंसियों को अगली सुनवाई तक ‘जबरदस्ती कार्रवाई’ (Coercive Steps) करने से मना किया गया है।
  • अगली तारीख: मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2027 को होगी।
  • पृष्ठभूमि: यह मामला पंजाब सरकार द्वारा हाई कोर्ट के CBI जांच के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा है।
  • जवाबी हलफनामा: प्रतिवादियों (CBI/ED) को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: क्या रजबीर सिंह घुम्मन अब गिफ्तारी से पूरी तरह से बच गए हैं?

Ans: अभी के लिए हाँ, “अंतरिम राहत” मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2027 तक उन्हें गिफ्तारी से सुरक्षा दी है। उसके बाद अदालत का फैसला ही अंतिम होगा।

Q2: CBI ने इन पर क्या आरोप लगाए हैं?

Ans: ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार, आरोपों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन ED (Enforcement Directorate) ने एक पत्र के जरिए पंजाब पुलिस DGP को इन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कहा था, जिसे हाई कोर्ट ने CBI जांच के लिए मान्यता दी थी।

Q3: अगली सुनवाई से पहले क्या होगा?

Ans: कोर्ट ने प्रतिवादियों (CBI और शिकायतकर्ता निखिल सराफ) को 4 सप्ताह के अंदर अपना ‘जवाबी हलफनामा’ (Counter Affidavit) दाखिल करने को कहा है। उसके बाद पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी।

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