UP Electricity Bill को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। बिजली विभाग ने बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण कराने के बाद भी बकाया जमा न करने वाले 5395 उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक का अंतिम मौका दिया है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इस तारीख के बाद भी बकाया जमा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह खबर उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद अहम है।
क्या है बिजली बिल राहत योजना और कैसे मिलती है छूट
UP Electricity Bill पर राहत देने के लिए बिजली विभाग की ओर से दिसंबर महीने में बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मकसद उन उपभोक्ताओं को राहत देना था जो लंबे समय से अपना बिजली का बकाया जमा नहीं कर पा रहे थे। योजना के तहत ऐसे उपभोक्ताओं के बिल पर लगे ब्याज से छूट दी जा रही थी।
यह योजना दिसंबर से शुरू होकर फरवरी तक यानी पूरे तीन महीने चली। इसमें हर महीने मिलने वाली छूट का अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसका मतलब यह था कि जो उपभोक्ता जितनी जल्दी अपना बकाया जमा करता, उसे उतनी ज्यादा छूट मिलती। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पहले पंजीकरण कराना जरूरी था।
17,378 लोगों ने उठाया लाभ, 5395 रह गए पीछे
UP Electricity Bill राहत योजना में 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक कुल 17,378 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराते हुए अपना बकाया जमा करवाया। इन उपभोक्ताओं को ब्याज में छूट का पूरा फायदा मिला और उनका बोझ काफी हद तक कम हुआ।
लेकिन इसी दौरान 5395 उपभोक्ता ऐसे भी रहे जिन्होंने पंजीकरण तो करा लिया मगर अपना बकाया समय पर जमा नहीं करवा सके। ये उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना भुगतान नहीं कर पाए और योजना की अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो गई।
पोर्टल बंद होने से परेशान थे उपभोक्ता, लगा रहे थे कार्यालयों के चक्कर
UP Electricity Bill की इस योजना की समय सीमा समाप्त होने के बाद इन 5395 उपभोक्ताओं की मुश्किलें और बढ़ गईं। ये उपभोक्ता बकाया जमा करने के लिए बिजली विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अधिकारी भी उनकी मदद करने में असमर्थ थे। अधिकारियों का कहना था कि ऑनलाइन पोर्टल बंद हो चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता।
इन उपभोक्ताओं की परेशानी यह थी कि उन्होंने योजना में पंजीकरण तो करा लिया था, यानी उनकी नीयत बकाया चुकाने की थी, लेकिन आर्थिक कारणों या किसी और वजह से वे समय पर भुगतान नहीं कर पाए। ऐसे में उनके सामने ब्याज सहित पूरा बकाया चुकाने का बोझ खड़ा हो गया था।
सरकार ने दी बड़ी राहत, 31 मार्च तक मिला आखिरी मौका
अब UP Electricity Bill को लेकर सरकार की ओर से इन 5395 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। विभाग ने इन सभी उपभोक्ताओं को अपना बकाया छूट के साथ जमा करने के लिए 31 मार्च तक का अतिरिक्त समय दिया है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने पंजीकरण कराया था लेकिन भुगतान नहीं कर पाए, उन्हें अब भी योजना का लाभ मिल सकता है बशर्ते वे 31 मार्च से पहले अपना बकाया जमा कर दें।
बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता रघुनाथ तितल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बिजली बिल राहत योजना के तहत कुल 17,378 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया। जबकि 5395 उपभोक्ता ऐसे थे जिन्होंने पंजीकरण तो कराया मगर बकाया जमा नहीं किया। अब इन उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
31 मार्च के बाद भी नहीं भरा बकाया तो होगी कड़ी कार्रवाई
UP Electricity Bill योजना के तहत दी गई इस राहत के साथ विभाग ने एक सख्त चेतावनी भी जारी की है। विभाग ने साफ कहा है कि 31 मार्च के बाद भी अगर ये 5395 उपभोक्ता अपना बकाया जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिजली कनेक्शन काटने से लेकर अन्य कानूनी कदम तक शामिल हो सकते हैं।
ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है और अब तक बकाया जमा नहीं किया, उनके लिए यह आखिरी मौका है। 31 मार्च की तारीख निकलने के बाद न तो छूट मिलेगी और न ही कोई अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसलिए ऐसे सभी उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपने नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय में संपर्क कर बकाया जमा कर देना चाहिए।
आम उपभोक्ताओं के लिए क्यों अहम है यह मौका
UP Electricity Bill पर मिल रही यह छूट आम उपभोक्ताओं के लिए इसलिए बेहद अहम है क्योंकि बिजली के बकाया पर लगने वाला ब्याज समय के साथ बहुत बड़ी रकम बन जाता है। कई बार मूल बकाया से ज्यादा ब्याज हो जाता है जिसे चुकाना आम परिवारों के लिए बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में ब्याज पर छूट मिलना किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। जो उपभोक्ता इस मौके का फायदा उठा लेंगे, उनका काफी पैसा बचेगा और भविष्य में कार्रवाई से भी बच जाएंगे।
मुख्य बातें (Key Points)
- UPPCL ने बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण कराने के बाद भी बकाया न जमा करने वाले 5395 उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक का अंतिम मौका दिया है।
- योजना दिसंबर से फरवरी तक तीन माह चली, जिसमें 17,378 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाते हुए अपना बकाया जमा करवाया।
- योजना के तहत लंबे समय से बकाया न चुकाने वालों के बिल पर लगे ब्याज में छूट दी जा रही थी।
- 31 मार्च के बाद भी बकाया जमा न करने पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।








