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1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, 31 दिसंबर तक निपटा लें काम Rule Change From 1st January

नए साल में कार खरीदना होगा महंगा और बचत पर चल सकती है कैंची, जानें पैन-आधार और आईटीआर की आखिरी डेडलाइन

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 29 दिसम्बर 2025
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Rule Change From 1st January 2026
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Rule Change From 1st January 2026 – नया साल 2026 दस्तक देने वाला है, लेकिन जश्न की तैयारियों के बीच आम आदमी के लिए कुछ जरूरी आर्थिक बदलावों को जानना बेहद जरूरी है। 1 जनवरी से आपकी जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है, वहीं 31 दिसंबर 2025 तक कुछ अहम काम न निपटाने पर आपको भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। कारों की कीमतें बढ़ने से लेकर छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में बदलाव तक, कई नियम बदलने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपके घर के बजट और भविष्य की योजनाओं को प्रभावित करेंगे।

महंगा होगा कार खरीदने का सपना

अगर आप नए साल में नई कार घर लाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपको झटका दे सकती है। 1 जनवरी से मारुति (Maruti), एमजी (MG), टाटा (Tata) और हुंडई (Hyundai) जैसी प्रमुख कंपनियों की कारें महंगी होने जा रही हैं। एमजी ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है, जबकि बीएमडब्ल्यू (BMW) ने भी कीमतों में 2 से 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान कर सकती हैं। यानी, अगर आपने अभी बुकिंग नहीं कराई, तो नए साल में आपको उसी गाड़ी के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।

छोटी बचत पर गिर सकती है गाज

आम आदमी की बचत का बड़ा सहारा मानी जाने वाली ‘स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स’ (Small Savings Schemes) के नियमों में भी बदलाव के संकेत हैं। 31 दिसंबर तक इन योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा हो सकती है। इसमें कुल 11 स्कीम्स शामिल हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि आरबीआई (RBI) ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% से घटाकर 5.25% कर दिया था। रेपो रेट घटने से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कमी आने का अनुमान है, जिससे निवेशकों को मिलने वाला रिटर्न कम हो सकता है।

पैन-आधार लिंक: आखिरी मौका, वरना पछताएंगे

जिन लोगों ने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। 31 दिसंबर से पहले यह काम निपटाना अनिवार्य है। अगर आप चूक गए, तो आपका पैन कार्ड ‘इनएक्टिव’ (Inactive) हो जाएगा। इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे—न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाएंगे और न ही आपका पेंडिंग रिफंड वापस आएगा। यही नहीं, बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड से जुड़े कामों में भी बड़ी रुकावटें आ सकती हैं।

आईटीआर: रिफंड चाहिए तो न करें देरी

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को लेकर भी स्थिति साफ है। अगर आपने वित्त वर्ष 2024-25 का रिटर्न अभी तक फाइल नहीं किया है, तो लेट फीस के साथ इसे भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के मुताबिक, अगर आप इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आप पर जुर्माना तो लगाएगा ही, साथ ही आपका रिफंड (वापस मिलने वाला पैसा) भी क्लेम नहीं हो पाएगा। रिफंड का पैसा सीधे सरकार के खजाने में चला जाएगा, जिससे आपको तगड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

विश्लेषण: वित्तीय अनुशासन ही बचाव है (Expert Analysis)

हर साल के अंत में आने वाली ये डेडलाइन्स सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि वित्तीय अनुशासन की परीक्षा हैं। अक्सर लोग आखिरी समय का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार नियम काफी सख्त हैं। पैन का निष्क्रिय होना आपको बैंकिंग सिस्टम से काट सकता है, वहीं आईटीआर रिफंड का डूबना सीधे तौर पर आपकी मेहनत की कमाई का नुकसान है। रेपो रेट घटने का असर बचत पर पड़ना तय है, इसलिए निवेशकों को अब अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई करने की जरूरत है। समझदारी इसी में है कि 31 दिसंबर का इंतजार किए बिना आज ही इन कामों को निपटा लें।

आम आदमी पर असर (Human Impact)

इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। एक तरफ बचत पर ब्याज कम मिलने से आय घटेगी, तो दूसरी तरफ कार जैसी जरूरत की चीजें महंगी होने से खर्च बढ़ेगा। जो लोग आईटीआर रिफंड के भरोसे अपनी कुछ वित्तीय योजनाएं बनाए बैठे थे, एक छोटी सी लापरवाही से उनका वह पैसा डूब सकता है।

जानें पूरा मामला (Background)

भारत में वित्तीय वर्ष के दौरान कई नियमों की समीक्षा होती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति और बाजार के उतार-चढ़ाव के आधार पर साल के अंत में ब्याज दरों और कीमतों में संशोधन किया जाता है। साथ ही, कर अनुपालन (Tax Compliance) को सख्त बनाने के लिए सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग और आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा तय कर रखी है, जिसका पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

मुख्य बातें (Key Points)
  • Maruti, Tata, MG, Hyundai की कारें 1 जनवरी से महंगी हो सकती हैं।

  • RBI द्वारा रेपो रेट 5.25% करने के बाद स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरें घट सकती हैं।

  • 31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar Link न करने पर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।

  • ITR Filing की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है, इसके बाद रिफंड नहीं मिलेगा।

  • लेट फीस और वित्तीय नुकसान से बचने के लिए समय रहते ये 4 जरूरी काम निपटा लें।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: अगर मैं 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करता हूं तो क्या होगा?

Ans: अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। वह पैसा सरकार के पास चला जाएगा।

Q2: पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक न करने के क्या नुकसान हैं?

Ans: लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसके बाद आप न तो बैंक खाता खोल पाएंगे, न म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे और न ही अपना इनकम टैक्स रिफंड ले पाएंगे।

Q3: क्या 1 जनवरी से सभी कारों के दाम बढ़ रहे हैं?

Ans: एमजी (MG) और बीएमडब्ल्यू (BMW) ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मारुति, टाटा और हुंडई जैसी अन्य कंपनियों द्वारा भी 1 जनवरी से कीमतें बढ़ाने की प्रबल संभावना है।

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Q4: छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) पर ब्याज क्यों घट सकता है?

Ans: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में रेपो रेट को घटाकर 5.25% कर दिया है। बाजार के नियमों के अनुसार, जब रेपो रेट घटता है, तो एफडी और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी कटौती की संभावना बढ़ जाती है।

Q5: आईटीआर फाइलिंग के लिए लेट फीस कब लगती है?

Ans: मूल समय सीमा (обычно 31 जुलाई) के बाद और 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी पड़ती है। 31 दिसंबर के बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे (बिलेटेड रिटर्न)।

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