Delhi High Court Air Purifier GST Hearing : दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना अब दूभर हो गया है। इसी ‘आपातकालीन स्थिति’ को देखते हुए Delhi High Court ने आज एक बड़ा और मानवीय कदम उठाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि एयर प्यूरीफायर (Air Purifier) पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% करने पर तुरंत विचार किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि जब अधिकारी नागरिकों को शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम हवा साफ करने वाली मशीन तो सस्ती कर दें।
‘21,000 बार जहर ले रहे हैं हम’
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की, जो हर दिल्लीवासी का दर्द है। बेंच ने कहा, “हम एक दिन में कम से कम 21,000 बार सांस लेते हैं। जरा सोचिए, आप दिन में 21 हजार बार सांस लेकर अपने फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं।”
कोर्ट ने प्रदूषण के मौजूदा स्तर को ‘इमरजेंसी’ करार दिया। जजों ने कहा कि नागरिक शुद्ध हवा के हकदार हैं, लेकिन जब सिस्टम इसमें फेल हो रहा है, तो एयर प्यूरीफायर अब लक्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है।
वकील की दलील: प्यूरीफायर ‘मेडिकल डिवाइस’ बने
यह मामला अधिवक्ता Kapil Madan द्वारा दायर एक याचिका पर सुना जा रहा था। उनकी मांग है कि:
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एयर प्यूरीफायर को ‘मेडिकल डिवाइस’ (चिकित्सा उपकरण) माना जाए।
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चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के तहत इसे लाकर GST की दर 18% से घटाकर 5% की जाए।
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केंद्र सरकार की 2020 की अधिसूचना भी यह मानती है कि हवा साफ करने वाले यंत्र मेडिकल मानकों को पूरा करते हैं।
‘जीएसटी काउंसिल कब बैठेगी?’
कोर्ट ने अधिकारियों की सुस्ती पर नाराजगी जताई। जब सरकार की तरफ से कहा गया कि यह फैसला जीएसटी काउंसिल का है, तो कोर्ट ने पूछा, “जीएसटी काउंसिल आखिर कब बैठेगी? सरकार निर्देश लेकर कब वापस आएगी?”
कोर्ट ने सुझाव दिया कि भले ही यह राहत अस्थाई हो—अगले एक हफ्ते या एक महीने के लिए—लेकिन इस आपातकालीन स्थिति में जनता को छूट मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एयर प्यूरीफायर उपलब्ध कराना वह ‘न्यूनतम उपाय’ (Minimum measure) है जो सरकार इस वक्त कर सकती है।
आम आदमी पर असर (Human Impact)
अगर कोर्ट का यह सुझाव मान लिया जाता है, तो एयर प्यूरीफायर की कीमतों में भारी कमी आएगी। अभी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 10-15 हजार का प्यूरीफायर खरीदना और उस पर 18% टैक्स देना मुश्किल है। टैक्स 5% होने से यह मशीन सस्ती होगी और उन बच्चों व बुजुर्गों को राहत मिलेगी जो अस्थमा या सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह फैसला सीधे तौर पर आपकी और हमारी जेब के साथ-साथ सेहत पर असर डालेगा।
जानें पूरा मामला
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर (AQI) लगातार खतरनाक बना हुआ है। लोग घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में अधिवक्ता कपिल मदान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि एयर प्यूरीफायर को विलासिता (Luxury) की वस्तु न मानकर इसे स्वास्थ्य रक्षक उपकरण माना जाए। कोर्ट ने भी माना कि मौजूदा हालात सामान्य नहीं हैं और तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।
मुख्य बातें (Key Points)
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Delhi High Court ने एयर प्यूरीफायर पर GST 18% से घटाकर 5% करने पर विचार करने को कहा।
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कोर्ट ने प्रदूषण को ‘Emergency Situation’ (आपातकालीन स्थिति) बताया।
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एक इंसान दिन में 21,000 बार सांस लेता है, कोर्ट ने फेफड़ों के नुकसान पर चिंता जताई।
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याचिकाकर्ता ने एयर प्यूरीफायर को ‘Medical Device’ घोषित करने की मांग की है।






