Bikram Majithia Bail Plea: पंजाब की सियासत में भूचाल लाने वाले अकाली दल के दिग्गज नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को देश की सबसे बड़ी अदालत से भी मायूसी हाथ लगी है। Supreme Court ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।
अब मजीठिया को अपनी रिहाई के लिए और इंतजार करना होगा, क्योंकि अदालत ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी है।
पंजाब सरकार को नोटिस जारी
Supreme Court में मजीठिया की Bail Plea पर अहम सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 19 जनवरी तक का समय दिया है। इसका सीधा मतलब है कि मजीठिया को अभी कुछ और दिन Nabha Jail की चारदीवारी के भीतर ही बिताने होंगे।
हाईकोर्ट से पहले ही मिल चुका है झटका
इससे पहले, Punjab and Haryana High Court में भी मजीठिया की जमानत को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली थी। काफी समय तक चली सुनवाई के बाद High Court ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उस फैसले को चुनौती देते हुए मजीठिया ने Supreme Court का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी उन्हें फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिल सकी है।
संपादक का विश्लेषण: कानूनी पेंच और सियासत
एक वरिष्ठ Editor के नजरिए से देखें, तो यह मामला अब पूरी तरह से कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है। मजीठिया का 6 महीने से जेल में रहना और अब Supreme Court से भी तारीख मिलना, अकाली दल के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। जब एक बड़ा नेता इतने लंबे समय तक जनता और पार्टी कैडर से दूर रहता है, तो उसका असर पार्टी के मनोबल पर पड़ना स्वाभाविक है। 19 जनवरी की सुनवाई अब निर्णायक होगी, क्योंकि यह तय करेगी कि मजीठिया का राजनीतिक वनवास खत्म होगा या और लंबा खिंचेगा।
6 महीने से सलाखों के पीछे
बिक्रम मजीठिया पिछले 6 महीने से Nabha Jail में बंद हैं। उनके वकीलों की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह उन्हें जमानत मिल जाए ताकि वे बाहर आ सकें, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और अदालती आदेशों के चलते उनकी रिहाई टलती जा रही है। अब सबकी निगाहें 19 जनवरी की तारीख पर टिकी हैं।
जानें पूरा मामला
बिक्रम सिंह मजीठिया पर दर्ज मामले को लेकर उन्हें जेल भेजा गया था। उन्होंने निचली अदालतों से लेकर High Court तक जमानत की गुहार लगाई, लेकिन लंबी बहस और सुनवाई के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने अंतिम उम्मीद के तौर पर Supreme Court में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर अब सुनवाई चल रही है।
मुख्य बातें (Key Points)
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Supreme Court ने बिक्रम मजीठिया को तत्काल जमानत देने से किया इनकार।
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पंजाब सरकार को 19 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का दिया गया निर्देश।
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बीते 6 महीने से Nabha Jail में बंद हैं अकाली नेता मजीठिया।
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मामले की अगली सुनवाई अब 19 जनवरी को होगी।






