सोमवार, 11 मई 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - Indian Railway New Rules 2025: ट्रेन में ज्यादा सामान पर अब लगेगा भारी जुर्माना, एयरपोर्ट जैसी सख्ती शुरू

Indian Railway New Rules 2025: ट्रेन में ज्यादा सामान पर अब लगेगा भारी जुर्माना, एयरपोर्ट जैसी सख्ती शुरू

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, अब हर क्लास के लिए तय हुई वजन की सीमा, नियम तोड़ने पर जेब होगी ढीली।

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 18 दिसम्बर 2025
in Breaking News, NEWS-TICKER, काम की बातें
A A
0
Indian Railway New Rules 2025
104
SHARES
694
VIEWS
ShareShareShareShareShare

Indian Railway New Rules 2025 : भारतीय रेलवे ने ट्रेन में जरूरत से ज्यादा सामान भरकर ले जाने वाले यात्रियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आप ट्रेन को मालगाड़ी समझने की भूल नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे ने ‘लगेज पॉलिसी’ को लेकर एयरपोर्ट जैसी सख्ती लागू करने का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर अब यात्रियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।

संसद में गूंजा ‘वजन’ का सवाल

अक्सर देखा जाता है कि यात्री ट्रेन में चढ़ते वक्त अपने साथ बड़े-बड़े ट्रंक और बोरियां लेकर चलते हैं, जिससे सह-यात्रियों को भारी परेशानी होती है। 17 दिसंबर को लोकसभा में इसी मुद्दे पर एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमरेड्डी ने पूछा था कि क्या रेलवे भी हवाई जहाजों की तरह सामान के नियम लागू करेगा? इस पर मंत्री ने कहा कि नियम पहले से हैं, लेकिन अब इनका पालन सख्ती से कराया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान होने पर अब नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

यह भी पढे़ं 👇

Flood Preparedness

Punjab Cabinet Reshuffle: भगवंत मान का बड़ा फैसला, तरुणप्रीत को पावर तो हरजोत को लोकल बॉडी विभाग

सोमवार, 11 मई 2026
Prominent National Representative Organization of Granthi Singhs

ग्रंथी सिंहों की राष्ट्रीय स्तर की संस्था ने बेअदबी विरोधी ऐतिहासिक कानून बनाने पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का किया सम्मान

सोमवार, 11 मई 2026
Guru Granth Sahib Beadbi Law

भगवंत मान ने Guru Granth Sahib Beadbi Law के लिए किया शुक्रिया अदा, मोदी सरकार पर बड़ा हमला

सोमवार, 11 मई 2026
Great Nicobar Project

Great Nicobar Project: ₹81,000 करोड़ की योजना या Environmental Disaster, लेदरबैक कछुओं से शोम्पेन जनजाति तक खतरे में

सोमवार, 11 मई 2026
किस क्लास में कितना सामान फ्री?

रेलवे ने हर क्लास के हिसाब से सामान की ‘लक्ष्मण रेखा’ खींच दी है। अगर आप Second Class में सफर कर रहे हैं, तो आप केवल 35 किलो सामान ही मुफ्त ले जा सकते हैं। अधिकतम सीमा 70 किलो है, लेकिन 35 के ऊपर जाते ही चार्ज लगेगा।

Sleeper Class के यात्रियों के लिए यह छूट 40 किलो तक है (अधिकतम 80 किलो)। वहीं, AC 3 Tier और Chair Car में भी 40 किलो तक सामान मुफ्त है। अमीरों की सवारी कहे जाने वाले AC First Class में सबसे ज्यादा 70 किलो तक मुफ्त सामान की अनुमति है।

जुर्माने का गणित और साइज का नियम

रेलवे का नया फरमान सिर्फ वजन तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके बैग के साइज पर भी है। अगर आप मुफ्त सीमा से ज्यादा लेकिन अधिकतम सीमा के अंदर सामान ले जा रहे हैं, तो आपको लगेज दर का 1.5 गुना जुर्माना भरना होगा।

इसके अलावा, आपके बैग या सूटकेस का साइज 100 सेमी लंबाई, 60 सेमी चौड़ाई और 25 सेमी ऊंचाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ट्रंक इससे बड़ा है, तो उसे कोच में ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। उसे आपको अलग से ‘ब्रेक वैन’ या पार्सल वैन में बुक कराना होगा।

आम यात्री पर सीधा असर

रेलवे के इस कदम का सीधा असर उन लाखों यात्रियों पर पड़ेगा जो शादियों के सीजन में या घर बदलते वक्त ट्रेन का सहारा लेते थे। अब स्टेशनों पर रैंडम चेकिंग और वजन करने की मशीनें दिखने लगेंगी। इसका मतलब है कि घर से निकलते वक्त ही आपको अपना सामान तोलना पड़ेगा, वरना स्टेशन पर टीटीई (TTE) आपकी यात्रा का बजट बिगाड़ सकता है। साथ ही, ट्रेन के डिब्बों में अब सामान को लेकर होने वाली ‘तू-तू, मैं-मैं’ में भी कमी आने की उम्मीद है।

जानें पूरा मामला

रेलवे में सामान ले जाने के नियम दशकों पुराने हैं, लेकिन इनका पालन कभी सख्ती से नहीं हुआ। लोग इसे अपना अधिकार मानकर मनमाना सामान ले जाते थे। लेकिन अब बढ़ती भीड़ और सुरक्षा कारणों से रेलवे बोर्ड ने ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने का फैसला किया है। रेल मंत्री का यह बयान स्पष्ट करता है कि अब रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर अनुशासित किया जाएगा। व्यवसायिक सामान (Commercial Goods) को पर्सनल लगेज के तौर पर ले जाना अब पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

मुख्य बातें (Key Points)
  • Sleeper Class में 40 किलो और AC First Class में 70 किलो तक सामान मुफ्त।

  • तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर लगेज चार्ज का 1.5 गुना जुर्माना देना होगा।

  • बैग का साइज 100x60x25 सेंटीमीटर से ज्यादा होने पर कोच में एंट्री नहीं।

  • ट्रेनों में अब एयरपोर्ट जैसी सख्ती से होगी सामान की चेकिंग।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

Air India Flight News Today: हवा में टायर हुए फेल, 160 यात्रियों की हलक में अटकी जान

Next Post

Delhi Air Pollution Update: 18 दिसंबर से पेट्रोल पंप पर ‘No Fuel’, 50% वर्क फ्रॉम होम, जानिए नए नियम

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Flood Preparedness

Punjab Cabinet Reshuffle: भगवंत मान का बड़ा फैसला, तरुणप्रीत को पावर तो हरजोत को लोकल बॉडी विभाग

सोमवार, 11 मई 2026
Prominent National Representative Organization of Granthi Singhs

ग्रंथी सिंहों की राष्ट्रीय स्तर की संस्था ने बेअदबी विरोधी ऐतिहासिक कानून बनाने पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का किया सम्मान

सोमवार, 11 मई 2026
Guru Granth Sahib Beadbi Law

भगवंत मान ने Guru Granth Sahib Beadbi Law के लिए किया शुक्रिया अदा, मोदी सरकार पर बड़ा हमला

सोमवार, 11 मई 2026
Great Nicobar Project

Great Nicobar Project: ₹81,000 करोड़ की योजना या Environmental Disaster, लेदरबैक कछुओं से शोम्पेन जनजाति तक खतरे में

सोमवार, 11 मई 2026
Bhagwant Mann Brother Joins BJP

CM भगवंत मान के भाई ने पकड़ा भाजपा का फूल : AAP को बड़ा झटका, हरियाणा CM ने किया स्वागत

सोमवार, 11 मई 2026
Punjab Municipal Elections

पंजाब में Punjab Municipal Elections: 26 मई को होगी वोटिंग, खर्च लिमिट और आचार संहिता लागू

सोमवार, 11 मई 2026
Next Post
Delhi Air Pollution Update

Delhi Air Pollution Update: 18 दिसंबर से पेट्रोल पंप पर 'No Fuel', 50% वर्क फ्रॉम होम, जानिए नए नियम

Insurance FDI Limit Increase

Insurance FDI Limit Increase: अब सस्ता होगा इंश्योरेंस, संसद ने दी नए कानून को मंजूरी

India Vs South Africa 4th T20 Match Cancel

India Vs South Africa 4th T20 Match Cancel: लखनऊ में कोहरे की मार, फैंस का फूटा गुस्सा

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।