EPFO New Rules: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी Basic Salary और DA मिलाकर 15,000 रुपये से ज्यादा बनता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद मायने रखती है। अक्सर लोग इस उलझन में रहते हैं कि क्या ज्यादा सैलरी होने पर EPF में शामिल होना अनिवार्य है? ईपीएफओ की तरफ से अब इस पर स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है, जो आपकी टेक-होम सैलरी और भविष्य की बचत दोनों पर असर डाल सकती है।
क्या कहता है ईपीएफओ का नियम?
ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की Basic Salary और DA का जोड़ 15,000 रुपये से अधिक है, तो उसके लिए PF में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन ध्यान दें, यह छूट केवल उन लोगों के लिए है जो अभी-अभी नई नौकरी शुरू कर रहे हैं और पहले से PF के सदस्य नहीं हैं। यानी, अगर आप पहली बार नौकरी में आ रहे हैं और सैलरी 15 हजार से ज्यादा है, तो आप पीएफ सदस्यता से बाहर रहने का विकल्प चुन सकते हैं।
पुराने सदस्यों के लिए नियम अलग
वहीं, अगर आप पहले से EPF के सदस्य हैं और नौकरी बदल रहे हैं, तो यह नियम आप पर लागू नहीं होगा। अगर आप एक बार PF सदस्य बन चुके हैं, तो आपकी नई नौकरी में भी PF कटना जारी रहेगा, भले ही आपकी सैलरी 15,000 रुपये से कितनी भी ज्यादा क्यों न हो। एक बार पीएफ के दायरे में आने के बाद कर्मचारी को उस दायरे में ही रहना होता है।
अपनी मर्जी से जुड़ने का भी है विकल्प
अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है और आप अनिवार्य न होते हुए भी PF का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ईपीएफओ आपको इसका मौका देता है। यदि कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों सहमत हों, तो आप स्वेच्छा से PF में शामिल हो सकते हैं। इसे PF Scheme के Para 26 के तहत एक विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपनी Retirement Saving को बढ़ाना चाहते हैं।
6 महीने के अंदर करना होगा यह काम
अगर आप स्वेच्छा से सदस्य बनना चाहते हैं, तो समय सीमा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ईपीएफओ ने साफ किया है कि यह विकल्प नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने के भीतर चुनना होगा। इसके लिए संबंधित Form या विकल्प ईपीएफओ कार्यालय में जमा कराना जरूरी है। अगर कर्मचारी और कंपनी दोनों सहमत हैं, लेकिन यह फॉर्म तय समय (6 महीने) में जमा नहीं किया गया, तो बाद में सदस्यता लेना मुश्किल हो सकता है और आपकी अर्जी मान्य नहीं होगी।
मुख्य बातें (Key Points)
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15,000 रुपये (Basic + DA) से ज्यादा कमाने वाले नए कर्मचारियों के लिए पीएफ अनिवार्य नहीं है।
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पहले से पीएफ सदस्य रहे कर्मचारियों का पीएफ कटना जारी रहेगा, चाहे सैलरी कितनी भी हो।
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कंपनी और कर्मचारी की सहमति से ज्यादा सैलरी पर भी पीएफ लिया जा सकता है।
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स्वैच्छिक सदस्यता के लिए नौकरी शुरू करने के 6 महीने के भीतर फॉर्म जमा करना अनिवार्य है।






