Land for Job Scam Case Update: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए दिल्ली से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। ‘जमीन के बदले नौकरी’ (Land for Job) घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है। इस फैसले से राजद सुप्रीमो और उनके परिवार को एक बड़ी फौरी राहत मिली है।
कोर्ट ने यह कदम तब उठाया है जब जानकारी सामने आई कि मामले की कार्यवाही के दौरान कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया है कि वह सभी आरोपियों का स्टेटस वेरीफाई करे और एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे।
मृतक आरोपियों की वजह से टला आदेश
जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, कानूनी कार्यवाही के दौरान इनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने सीबीआई को पहले इन सभी आरोपियों की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 दिसंबर को तय की गई है।
लालू परिवार के कई सदस्य हैं आरोपी
इस मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव समेत परिवार के कई अन्य सदस्य आरोपी हैं। इन सभी के खिलाफ आरोप तय होने थे, जिसे फिलहाल कोर्ट ने टाल दिया है।
जानें पूरा मामला
यह पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान रेलवे के मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में ग्रुप डी की भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। आरोप है कि रेलवे में नौकरी पाने के बदले लोगों ने लालू यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर अपनी कीमती जमीनें लिखवाई थीं। यह भी आरोप है कि ये भर्तियां अनुचित तरीके से की गई थीं।
सीबीआई ने इस मामले में 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया था और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ओएसडी भोला प्रसाद यादव को गिरफ्तार भी किया था। जांच एजेंसी का तर्क है कि इस मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और ज्यादातर जमीनों का लेन-देन नकद (कैश) में किया गया है। सीबीआई ने इस मामले में धारा 120बी, 420, 468, 467 और 471 के साथ-साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है।
मुख्य बातें (Key Points)
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश टाल दिया है।
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कोर्ट ने सीबीआई से मामले के कुछ आरोपियों की मौत के चलते स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
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यह मामला 2004-2009 के दौरान लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के आरोपों से जुड़ा है।






