Aadhaar Card Date of Birth Proof उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आधार कार्ड के उपयोग को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने का निर्देश जारी किया है। यह फैसला UIDAI के पत्र के आधार पर लिया गया है, जिसका सीधा असर राज्य की सरकारी प्रक्रियाओं और विभिन्न योजनाओं पर पड़ेगा।
बड़ी खबर यह है कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी कामकाज के लिए आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने बाकायदा एक नोटिस भी जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद आधार कार्ड जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यूआईडीएआई की सिफारिश पर लिया गया फैसला
नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने इस संबंध में सभी विभागों को नोटिस भेजा है। यह निर्देश भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पत्र का हवाला देते हुए जारी किए गए हैं।
पत्र में साफ कहा गया है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज शामिल नहीं होता है। इसलिए इसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता।
UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उपनिदेशक ने सरकार को एक पत्र लिखा था। इसमें स्पष्ट किया गया था कि आधार कार्ड जन्मतिथि का सिर्फ अनुमान्य प्रमाण है, न कि मान्य प्रमाण। आधार को केवल पहचान और सत्यापन का साधन बताया गया है।
सरकारी नौकरी और प्रमोशन में नहीं चलेगा आधार
इस फैसले का सीधा असर सरकारी कर्मचारियों और आम जनता पर होगा। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नियुक्ति, प्रमोशन, सेवा रजिस्टर संशोधन या अन्य संवेदनशील दस्तावेजों से जुड़ी किसी भी सरकारी प्रक्रिया में आधार को जन्मतिथि का प्रमाण न माना जाए।
दरअसल, सरकार के कई विभाग अब तक आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे थे और इसका उपयोग कई योजनाओं में भी किया जा रहा था। अब नियोजन विभाग ने अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आधार को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने को कहा है।
आधार के बदले अब लगेंगे ये वैध दस्तावेज
आधार के स्थान पर अब जन्मतिथि सत्यापन के लिए अन्य वैध दस्तावेजों को ही मान्य किया जाएगा।
इन वैकल्पिक मूल दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, या नगर निकाय अथवा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रमाण शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम जनता पर बड़ा असर डालेगा, क्योंकि कई योजनाओं में लोग आधार को ही मुख्य दस्तावेज मानकर जमा करते थे। अब उन्हें सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही लगाना होगा।
जानें पूरा मामला
यहां यह समझना भी जरूरी है कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण भी नहीं माना जाता है। यानी, नागरिकता संबंधी दस्तावेज में भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कई विभाग आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे थे, जिसके बाद UIDAI के पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आधार को लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया है।
मुख्य बातें (Key Points)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार न करने का निर्णय लिया है।
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नियोजन विभाग ने UIDAI के पत्र का हवाला देते हुए सभी विभागों को सख्त नोटिस जारी कर दिया है।
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यह प्रतिबंध सरकारी प्रक्रियाओं जैसे नियुक्ति, प्रमोशन और सेवा रजिस्टर संशोधन पर लागू होगा।
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आधार के स्थान पर अब जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।






