• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

Samay Raina और कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट की अनोखी ‘सजा’, अब शो में करना होगा ये काम

दिव्यांगों पर भद्दा मजाक पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियंस को दिया आदेश- महीने में दो बार शो में बुलाएं और इलाज के लिए फंड जुटाएं।

The News Air by The News Air
गुरूवार, 27 नवम्बर 2025
A A
0
Samay Raina Supreme Court Order
107
SHARES
715
VIEWS
ShareShareShareShareShare
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Samay Raina Supreme Court Order हंसी-मजाक की आड़ में जब मर्यादा की सीमाएं लांघी जाती हैं, तो कानून को भी ‘पाठ’ पढ़ाने के लिए आगे आना पड़ता है। मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) समेत कई अन्य कॉमेडियंस को दिव्यांगों पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो न केवल एक नजीर है बल्कि समाज के लिए एक बड़ी सीख भी है।

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी अपनी जगह है, लेकिन किसी की मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला तब तूल पकड़ा जब कॉमेडियंस ने ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (SMA) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों पर टिप्पणी की थी।

‘सजा नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होगी’

सुप्रीम कोर्ट की बेंच (जस्टिस सूर्यकांत की बेंच) ने इस मामले में कॉमेडियंस पर कोई जुर्माना या जेल की सजा नहीं सुनाई है, बल्कि उन पर एक ‘सामाजिक जिम्मेदारी’ डाली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि समय रैना और उनके साथी कॉमेडियंस को अब अपने शो में महीने में कम से कम दो बार दिव्यांग लोगों को गेस्ट के तौर पर बुलाना होगा।

कोर्ट का कहना है कि आप लोग समाज में एक ऊंचे और मशहूर स्तर पर हैं, लोग आपको सुनते हैं। इसलिए अपनी इस लोकप्रियता का इस्तेमाल इन मरीजों की मदद के लिए करें। आपको न सिर्फ उन्हें होस्ट करना होगा, बल्कि उनकी ‘सक्सेस स्टोरीज’ (Success Stories) को भी दुनिया के सामने रखना होगा।

‘क्राउड फंडिंग से करनी होगी मदद’

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया है कि कॉमेडियंस को अपने शो के माध्यम से इन मरीजों के महंगे इलाज के लिए फंड इकट्ठा करना होगा। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) एक बेहद खर्चीली बीमारी है, जिसका इलाज आम आदमी के बस की बात नहीं होती।

ऐसे में कोर्ट ने कहा कि आप अपने प्लेटफार्म का उपयोग करके क्राउड फंडिंग (Crowdfunding) के जरिए पैसा जुटाएं और पीड़ित लोगों की मदद करें। साथ ही, समाज में इस बीमारी और दिव्यांगता के प्रति जागरूकता फैलाने का काम भी करें।

‘कॉमेडियंस की दलील और कोर्ट की सख्ती’

सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने महीने में दो बार दिव्यांगों को बुलाने का आदेश दिया, तो इसके जवाब में कॉमेडियंस की तरफ से कहा गया कि वे इतना रेगुलर शो नहीं करते हैं, इसलिए महीने में दो बार बुलाना मुश्किल हो सकता है।

लेकिन बेंच अपने फैसले पर अडिग रही। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आपको महीने में कम से कम दो बार उन्हें आमंत्रित करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि यह कोई दंडात्मक बोझ नहीं है, बल्कि एक सामाजिक दायित्व है जिसे निभाना ही होगा। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई तक वे अच्छी यादों और अनुभवों के साथ वापस आएंगे।

यह भी पढे़ं 👇

Mandhana-Palash Wedding Rumors

Mandhana-Palash Wedding Rumors: पलाश की बहन Palak Muchhal ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis Explainer

IndiGo Crisis Explainer : सरकार क्यों झुकी IndiGo के सामने? कमेटी के नाम पर धोखा! लूटे गए हजारों यात्री!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Muslim Burial Rights Japan

Japan में मुस्लिमों को दफ़नाने पर रोक! Mizuhou Umemura का सबसे बड़ा बयान, Big Controversy!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Jaw Dislocation Golgappa

Golgappa खाने से खिसका महिला का जबड़ा, Jaw Dislocation से बचने के लिए बरतें सावधानी

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
‘किन कॉमेडियंस पर हुई कार्रवाई?’

इस मामले में सिर्फ समय रैना ही नहीं, बल्कि उनके साथ शो में मौजूद अन्य कॉमेडियंस भी शामिल हैं। इनमें विपुल गोयल, बलराज सिंह, सोनाली ठक्कर और निशांत का नाम शामिल है। इन सभी को कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

‘NGO ने क्यों खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा?’

यह पूरा मामला ‘SMA फाउंडेशन’ नामक एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका के बाद शुरू हुआ। एनजीओ की वकील अपराजिता सिंह ने बताया कि कॉमेडियंस द्वारा किए गए भद्दे मजाक (Disparaging remarks) ने मरीजों और उनके परिवारों की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी।

अपराजिता सिंह ने बताया कि SMA का इलाज बहुत महंगा है और इसके लिए क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस बीमारी का मजाक उड़ाता है, तो लोग इसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, जिससे फंड जुटाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एनजीओ को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा।

आम पाठक पर असर (Human Impact)

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सीधा असर उन हजारों मरीजों और परिवारों पर पड़ेगा जो SMA जैसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। अब मशहूर हस्तियों के जुड़ने से न केवल उनके इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना आसान होगा, बल्कि समाज में उन्हें वो सम्मान भी मिल सकेगा जिसके वे हकदार हैं। यह फैसला बताता है कि मजाक किसी की लाचारी पर नहीं होना चाहिए।

जानें पूरा मामला (Background)

कुछ समय पहले समय रैना ने अपने एक शो के दौरान फिजिकली डिसेबल्ड लोगों और विशेष रूप से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से ग्रसित लोगों को लेकर कुछ टिप्पणियां की थीं। इसे आपत्तिजनक मानते हुए SMA फाउंडेशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह ‘सुधारात्मक’ फैसला सुनाया है।

‘मुख्य बातें (Key Points)’
  • सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और अन्य कॉमेडियंस को महीने में दो बार दिव्यांगों को शो में बुलाने का आदेश दिया।

  • कॉमेडियंस को अपने शो के जरिए SMA मरीजों के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग करनी होगी।

  • कोर्ट ने कहा- अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

  • यह फैसला SMA फाउंडेशन की याचिका पर आया है, जिसने कॉमेडियंस की टिप्पणियों को अपमानजनक बताया था।

पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now
पर खबरें पाने के लिए जुड़े Join Now

Related Posts

Mandhana-Palash Wedding Rumors

Mandhana-Palash Wedding Rumors: पलाश की बहन Palak Muchhal ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
IndiGo Crisis Explainer

IndiGo Crisis Explainer : सरकार क्यों झुकी IndiGo के सामने? कमेटी के नाम पर धोखा! लूटे गए हजारों यात्री!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Muslim Burial Rights Japan

Japan में मुस्लिमों को दफ़नाने पर रोक! Mizuhou Umemura का सबसे बड़ा बयान, Big Controversy!

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Jaw Dislocation Golgappa

Golgappa खाने से खिसका महिला का जबड़ा, Jaw Dislocation से बचने के लिए बरतें सावधानी

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Kangana Ranaut

PM Modi Sanatan Brand Ambassador: ‘पुतिन गीता पढ़ेंगे तो भारत से रिश्ता और गहरा होगा’

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
Gold Silver Price Today

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी के दाम धड़ाम, शादी वाले घरों में लौटी मुस्कान

शुक्रवार, 5 दिसम्बर 2025
0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

The News Air

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • पंजाब
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
    • नौकरी
    • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • मनोरंजन
    • खेल
    • हेल्थ
    • लाइफस्टाइल
    • धर्म
    • स्पेशल स्टोरी
  • राज्य
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • वेब स्टोरीज

© 2025 THE NEWS AIR