RBI SCATCH Portal Financial Fraud आज के डिजिटल युग में जहाँ ऑनलाइन निवेश और लेन-देन आम हो गया है, वहीं ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud) के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यदि आप भी किसी फर्जी निवेश योजना, पोंजी स्कीम, या अवैध जमा योजना (अवैध डिपॉजिट स्कीम) का शिकार बन गए हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे पीड़ितों के लिए एक खास पोर्टल ‘स्कैच’ (Scatch) लॉन्च किया है, जिस पर आप सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह RBI द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत पोर्टल है, जिसका उद्देश्य फाइनेंशियल फ्रॉड, अनाधिकृत फंड और पोंजी स्कीम चलाने वाली संस्थाओं पर लगाम लगाना है। इस सुविधा से आम निवेशक को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें अब अपनी मेहनत की कमाई डूबने का डर कम रहेगा।
शिकायत कैसे काम करती है?
इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपकी शिकायत अपने आप सही रेगुलेटर तक पहुँच जाती है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि शिकायत आरबीआई, सेबी (SEBI), आईआरडीएआई (IRDAI), राज्य सरकार या पुलिस में से किसके पास जानी चाहिए। यह पोर्टल शिकायत को सही नियामक तक स्वतः (automatically) भेज देता है।
शिकायत दर्ज करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
शिकायत दर्ज करने के लिए आपको scatch.rbi.org.in पोर्टल खोलना होगा। होम पेज पर आपको ‘फाइल अ कंप्लेंट’ (File a Complaint) या ‘रजिस्टर कंप्लेंट’ (Register Complaint) का बटन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको ये जानकारियां भरनी होंगी:
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धोखाधड़ी करने वाली कंपनी, व्यक्ति, या ऐप का नाम, पता, वेबसाइट और राज्य भरें।
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अपनी समस्या की पूरी डिटेल विस्तार से लिखें, जैसे – कब निवेश किया, कितना पैसा लगाया, क्या वादे किए गए थे और मौजूदा स्थिति क्या है।
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फ्रॉड की सही कैटेगरी चुनें, जैसे: अनाधिकृत जमा (अनऑथोराइज्ड डिपॉजिट), पोंजी स्कीम, मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम या अवैध मनी सर्कुलेशन।
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अगर आपको यह पता नहीं है कि यह किस रेगुलेटर के अंतर्गत आता है, तो आप ‘आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटर’ वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं।
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संबंधित दस्तावेज, जैसे – बैंक ट्रांजैक्शंस, प्रोमिसरी नोट, चैट स्क्रीनशॉट और विजिटिंग कार्ड अवश्य अपलोड करें।
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शिकायत सबमिट करते ही आपको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप बाद में ‘ट्रैक कंप्लेंट’ सेक्शन में अपनी शिकायत की ताजा स्थिति देख सकते हैं।
मामले की मजबूती के लिए जरूरी बातें
शिकायत को मजबूत बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जितनी हो सके उतनी डिजिटल जानकारी शिकायत में लिखें। आधी-अधूरी जानकारी से केस कमजोर पड़ सकता है। सभी सबूतों को पीडीएफ, इमेज या स्क्रीनशॉट के रूप में जरूर अटैच करें, क्योंकि यही आपके दावे की मजबूती है। शिकायत दर्ज करना पूरी तरह से मुफ्त है। यदि ठगी की रकम बहुत बड़ी है या कई लोग प्रभावित हैं, तो सभी मिलकर ग्रुप में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
क्या है पृष्ठभूमि
आजकल ऑनलाइन निवेश के बढ़ते चलन के कारण कई फर्जी संस्थाएं और पोंजी स्कीमें सामने आ रही हैं जो लोगों को अवैध तरीके से जमा स्वीकार कर रही हैं। इन फर्जीवाड़ों से आम जनता को बचाने और उनकी शिकायतें एक ही जगह पर सुनने के लिए, आरबीआई ने यह केंद्रीकृत स्कैच पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल की मदद से हजारों लोग पहले ही अपनी आवाज नियमों तक पहुंचा चुके हैं और कई फर्जी संस्थाओं पर कारवाई भी हुई है। आरबीआई का कहना है कि जितनी जल्दी शिकायत की जाएगी, उतनी ही जल्दी कारवाई होना संभव है।
मुख्य बातें (Key Points)
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए ‘स्कैच’ (Scatch) नामक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू किया है।
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यह पोर्टल फर्जी निवेश योजनाओं, पोंजी स्कीम और अवैध डिपॉजिट लेने वाली संस्थाओं की शिकायत दर्ज करने के लिए है।
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शिकायत दर्ज करने पर यह ऑटोमैटिकली RBI, SEBI, IRDAI या पुलिस जैसे सही नियामक तक पहुँच जाती है।
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जितनी जल्दी शिकायत की जाएगी और सभी सबूत (जैसे बैंक ट्रांजैक्शन और स्क्रीनशॉट) अपलोड किए जाएंगे, उतनी ही जल्दी कार्रवाई संभव है।






