Amritpal Singh NSA Case : पंजाब के खडूर साहिब से सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अमृतपाल को पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजनिया की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह के भीतर पूरी करे।
NSA को बताया था स्वतंत्रता का उल्लंघन
31 अक्टूबर को दायर अपनी याचिका में अमृतपाल ने NSA लगाने का विरोध किया था। उनके वकीलों ने दलील दी थी कि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और उनकी हिरासत खत्म की जानी चाहिए। याचिका में भारत सरकार, पंजाब सरकार, अमृतसर के डीसी और एसएसपी रूरल के साथ-साथ डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेंट को भी पार्टी बनाया गया था।
संसद सत्र में हिस्सा लेने की मांग
अमृतपाल ने अपनी याचिका में संसद सत्रों में हिस्सा लेने की अनुमति भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित सांसद के कामकाज को रोकना उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अमृतपाल 23 अप्रैल 2023 से हिरासत में हैं और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।
तीसरी बार बढ़ाया गया है NSA
अमृतपाल पर तीसरी बार NSA लगाया गया है। हालांकि, उनके साथ गिरफ्तार किए गए 9 अन्य साथियों पर से दो साल बाद NSA हटा लिया गया है, लेकिन अमृतपाल पर इसे एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि उनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
मुख्य बातें (Key Points):
- सुप्रीम कोर्ट ने सांसद अमृतपाल सिंह की NSA के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
- कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को कहा और हाईकोर्ट को 6 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
- अमृतपाल अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, उन पर तीसरी बार NSA लगाया गया है।
- उन्होंने याचिका में संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति भी मांगी थी।








