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SIR Documents Rule: किन्हें देने होंगे कागज़, किसे नहीं — ECI ने साफ किए नियम!

Voter List Update 2025: SIR के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी, जानिए क्या रखना होगा तैयार

The News Air by The News Air
सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
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Chief election commissioner Gyanesh Kumar announced Phase II
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SIR 2025 Voter List Update : भारत निर्वाचन आयोग ने SIR 2025 Voter List Update के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की औपचारिक शुरुआत कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया लागू होगी, वहां की मतदाता सूचियां 27 अक्टूबर की रात 12 बजे से फ्रीज कर दी जाएंगी। इसके बाद हर मतदाता को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा एक Enumeration Form (EF) दिया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची से जुड़े सभी जरूरी विवरण होंगे।

second phase SIR


कौन देगा डॉक्यूमेंट और कौन नहीं

चुनाव आयोग के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति या उसके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, तो ऐसे लोगों को किसी नए दस्तावेज़ की जरूरत नहीं होगी। BLO उनके रिकॉर्ड की जांच पुराने डेटा से ही करेगा।

लेकिन जिनका नाम उस सूची में नहीं है, या पहली बार मतदाता बन रहे हैं, उन्हें पहचान से जुड़े प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। मतदाता स्वयं भी 2002-2004 SIR सूची को voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि उनका या उनके परिवार का नाम पहले से दर्ज है या नहीं।


जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट (नए मतदाताओं के लिए)

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो नीचे दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी:

  • सरकारी विभाग, पीएसयू या बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश

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  • 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी प्रमाणपत्र

  • पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड का शैक्षणिक प्रमाणपत्र

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र या भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC) या वन अधिकार प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड (वैकल्पिक, आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार)


कौन करता है SIR की निगरानी?

SIR प्रक्रिया में कई अधिकारी शामिल होते हैं —

  • BLO (Booth Level Officer): हर मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं को फॉर्म वितरित करता है और विवरण सत्यापित करता है।

  • ERO (Electoral Registration Officer): उप-मंडलाधिकारी स्तर का अधिकारी जो मतदाता सूची को अंतिम रूप देता है।

  • AERO (Assistant ERO): तहसील स्तर पर सहायता करता है और आपत्तियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

BLO मतदाताओं के घर जाकर EF फॉर्म भरवाने, सत्यापन करने और मृत या स्थानांतरित लोगों की पहचान करने का कार्य करता है। वहीं ERO यह सुनिश्चित करता है कि किसी पात्र नागरिक का नाम छूट न जाए और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।


Special Intensive Revision (SIR) का उद्देश्य भारत की मतदाता सूचियों को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। हर कुछ वर्षों में यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि पुराने, मृत, या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें और नए पात्र नागरिकों को जोड़ा जा सके। इससे भविष्य के चुनावों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है।


मुख्य बातें (Key Points):
  • 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया की शुरुआत 27 अक्टूबर की रात से होगी।

  • जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, उन्हें कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा।

  • नए मतदाताओं को पहचान प्रमाण पत्र या शैक्षणिक दस्तावेज़ देने होंगे।

  • BLO, ERO और AERO अधिकारी पूरे सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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