Dry Day :मालेरकोटला जिले के जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने महात्मा गांधी की जयंती को ध्यान में रखते हुए 02 अक्टूबर 2025 को ड्राई डे घोषित किया है। यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत जारी किया गया है।
ड्राई डे के दौरान जिले की सीमा के भीतर स्थित सभी शराब की दुकानें – घरेलू और अंग्रेजी शराब दोनों, होटल, रेस्तरां, क्लब, बीयर बार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री, उपभोग, परोसने और भंडारण पर पूरी तरह रोक रहेगी।
इस आदेश के पालन और लागू करवाने की जिम्मेदारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मालेरकोटला को सौंपी गई है।
भारत में राष्ट्रीय और धार्मिक अवसरों पर अक्सर ड्राई डे घोषित किया जाता है। इसका मकसद समाज में अनुशासन बनाए रखना और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान शराब से जुड़ी समस्याओं को रोकना है। महात्मा गांधी की जयंती जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर यह कदम विशेष रूप से लिया जाता है, ताकि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
Key Points (मुख्य बातें)
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2 अक्टूबर 2025 को मालेरकोटला जिले में ड्राई डे घोषित।
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शराब की बिक्री, उपभोग, परोसने और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध।
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आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत जारी।
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सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त जिम्मेदार होंगे आदेश के पालन के लिए।






