Yo Yo Honey Singh FIR : मोहाली (Mohali) की राष्ट्रीय लोक अदालत ने मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh, असली नाम हरदेश सिंह औलख) को बड़ी राहत दी है। अदालत ने 6 साल पहले दर्ज उस एफआईआर (FIR) को रद्द कर दिया है, जिसमें उन पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप था। यह मामला उनके 2018 में रिलीज हुए लोकप्रिय गाने ‘मखना (Makhna)’ से जुड़ा हुआ था।
2018 में दर्ज हुआ था केस : मोहाली के मटौर थाने में हनी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत पंजाब पुलिस की एएसआई लखविंदर कौर और उस समय की पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने दर्ज करवाई थी। उनका आरोप था कि ‘मखना’ गीत में महिलाओं को अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
अदालत में पेश हुई क्लोजर रिपोर्ट : लंबी सुनवाई के बाद पुलिस ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसमें बताया गया कि गाने को 27 दिसंबर 2018 को सेंसर बोर्ड (CBFC) से मंजूरी मिल चुकी थी। साथ ही, इस केस में किसी विशेष महिला को प्रत्यक्ष रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया था। सुनवाई के दौरान दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत को साफ कहा कि उन्हें केस रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
लोक अदालत ने FIR रद्द की : प्रेसीडिंग ऑफिसर अनीश गोयल ने शिकायतकर्ताओं की सहमति और पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद केस को बंद करने का आदेश दिया। इसके साथ ही यो यो हनी सिंह के खिलाफ दर्ज 6 साल पुराना केस खत्म हो गया।
गौरतलब है कि साल 2018 में रिलीज हुए ‘मखना’ एल्बम को लेकर पंजाब महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया था। तत्कालीन चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने गीत पर आपत्ति जताते हुए इसे पंजाब में बैन करने की भी मांग की थी। यही कारण था कि हनी सिंह पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि, अब शिकायतकर्ताओं की सहमति और पुलिस की रिपोर्ट के बाद यह विवाद खत्म हो गया है।






