Supreme Court Stray Dogs Order : दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर ‘डॉग शेल्टर’ (Dog Shelter) में रखा जाए और इन्हें किसी भी स्थिति में वापस नहीं छोड़ा जाए।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला (Justice J.B. Pardiwala) और आर. महादेवन (R. Mahadevan) की बेंच ने कहा कि किसी कीमत पर नवजात और छोटे बच्चों को आवारा कुत्तों का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। अदालत ने स्थिति को बहुत गंभीर बताते हुए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दिल्ली सरकार (Delhi Government), एमसीडी (MCD) और एनडीएमसी (NDMC) को कुत्तों के लिए पर्याप्त संख्या में शेल्टर (Shelter) बनाने का आदेश दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आश्रय स्थलों में पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए, ताकि आवारा कुत्तों का बधियाकरण और टीकाकरण समय पर हो सके। अदालत ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान तब लिया जब हाल ही में दिल्ली (Delhi) के रोहिणी (Rohini) के पास पूठ कलां (Pooth Kalan) इलाके में एक 6 साल की बच्ची की मौत आवारा कुत्ते के काटने से हुई, जिसमें रेबीज (Rabies) संक्रमण की पुष्टि हुई थी।
इस घटना पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक’ बताया। अदालत ने कहा कि दिल्ली और उसके बाहरी इलाकों में हर दिन सैकड़ों कुत्तों के काटने की घटनाएं हो रही हैं और इनका शिकार अधिकतर बच्चे और बुजुर्ग बन रहे हैं। अदालत ने सभी संबंधित प्राधिकरणों को आदेश का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी है।






