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Punjab Excise Policy: शराब ठेकों में E-Tendering, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव!

कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी, 11,200 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय

The News Air by The News Air
Thursday, 27th February, 2025
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Punjab Excise Policy 2025 को लेकर पंजाब सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत शराब ठेकों का आवंटन अब ई-टेंडरिंग (E-Tendering) के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, शराब तस्करी रोकने के लिए नए आबकारी थाने (Excise Police Stations) खोले जाएंगे।

बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने बताया कि सरकार ने 11,200 करोड़ रुपये के राजस्व (Revenue Target) का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र (Birth-Death Registration) नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमों में बदलाव
  • अब जन्म के 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं होगी।
  • परिवार अब सीधे डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
  • मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) में डॉक्टरों को मौत का कारण लिखना अनिवार्य होगा।
शराब नीति में नए बदलाव, ठेके अब ई-टेंडरिंग से आवंटित होंगे

नई आबकारी नीति के तहत शराब ठेकों का आवंटन ई-टेंडरिंग (E-Tendering) से होगा। इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:

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  • देसी शराब का कोटा 3% बढ़ाया गया।
  • शराब तस्करी रोकने के लिए नए आबकारी थाने बनाए जाएंगे।
  • शराब रखने की सीमा 12 बोतलों से बढ़ाकर 36 बोतल की गई।
  • भूतपूर्व सैनिकों के लिए थोक शराब लाइसेंस फीस 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दी गई।
  • बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस 2 लाख से घटाकर 25 हजार प्रति दुकान कर दी गई।
  • नए बॉटलिंग प्लांट (Bottling Plant) को मंजूरी दी गई।
  • गौ कल्याण उपकर (Cow Welfare Cess) 1 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति लीटर किया गया।
जल संरक्षण पर सख्ती, पानी दूषित करने पर 15 लाख तक जुर्माना

पंजाब सरकार ने जल संरक्षण (Water Conservation) को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। जल संशोधन अधिनियम (Water Amendment Act 2024) को मंजूरी दी गई, जिसके तहत:

  • पानी दूषित करने वालों पर 5,000 से 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
  • पहले इस अपराध के लिए 3 महीने से 1 साल तक की जेल का प्रावधान था, लेकिन अब केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
  • सरकार जल प्रदूषण को रोकने के लिए नए नियमों को लागू करेगी।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम में बदलाव

सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (CM Pilgrimage Scheme) में भी संशोधन किया है:

  • अब यह योजना ट्रांसपोर्ट विभाग (Transport Department) से हटाकर रेवन्यू विभाग (Revenue Department) को सौंपी गई है।
  • मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नई समिति गठित होगी, जो तय करेगी कि किन धार्मिक स्थलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
3,000 पदों पर नई भर्ती को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में सरकारी विभागों में 3,000 पदों पर भर्ती (Government Jobs Recruitment) को भी मंजूरी दी गई है। सरकार जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

पंजाब सरकार की नई Excise Policy 2025 से शराब ठेकेदारों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिली है। ई-टेंडरिंग से ठेके आवंटित होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि नए आबकारी थाने शराब तस्करी पर लगाम लगाएंगे। जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए नियम आम जनता के लिए सहूलियत बढ़ाएंगे, जबकि जल संरक्षण नियम पर्यावरण सुधार में मददगार साबित होंगे। अब देखना होगा कि इन फैसलों से पंजाब सरकार अपने राजस्व लक्ष्य को कैसे पूरा करती है।

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