नई दिल्ली (New Delhi), 17 जनवरी (The News Air): दिल्ली और एनसीआर (NCR) के निवासियों के लिए राहत भरी खबर आई है। वायु गुणवत्ता में सुधार (Air Quality Improvement) के बाद सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे पहले 15 जनवरी को बढ़ते प्रदूषण (Pollution Levels) के चलते GRAP-4 और फिर GRAP-3 के प्रतिबंध लागू किए गए थे। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के स्थिर होने और सुधार दिखाने के बाद GRAP-3 के नियमों को भी खत्म कर दिया गया है।
किन कामों पर थी GRAP-3 के तहत पाबंदी? : GRAP-3 के तहत कई सख्त नियम लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य वायु प्रदूषण (Air Pollution Control) को रोकना था। इनमें शामिल थे:
- निर्माण और तोड़फोड़ (Construction and Demolition): गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह से रोक।
- वाहनों पर प्रतिबंध (Vehicle Restrictions): दिल्ली-एनसीआर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों का संचालन प्रतिबंधित था। दिव्यांगजनों (Disabled Persons) को इस प्रतिबंध से छूट दी गई थी।
- कक्षा पांच तक हाइब्रिड मोड (Hybrid Mode for Classes): छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद थे।
- डीजल-संचालित वाहनों पर रोक (Diesel Vehicle Ban): BS-4 और पुराने डीजल वाहनों पर भी पाबंदी थी।
GRAP-3 हटने से क्या बदलेगा? : अब GRAP-3 के नियम हटने के बाद दिल्ली-एनसीआर में कई क्षेत्रों में राहत मिलेगी:
- निर्माण कार्य पर राहत: सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों को फिर से शुरू किया जा सकेगा।
- वाहनों पर छूट: BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों के संचालन पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है।
- ट्रांसपोर्टेशन सुगम: मध्यम मालवाहक डीजल वाहनों को भी संचालन की अनुमति मिल गई है।
दिल्ली में एयर क्वालिटी की स्थिति : सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200-300 के बीच मध्यम (Moderate) स्तर पर है। हालांकि यह संतोषजनक स्तर नहीं है, लेकिन GRAP-3 हटने के पीछे इसका स्थिर रहना एक प्रमुख कारण है।
सरकार की अपील : सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी तरफ से वायु प्रदूषण (Pollution Control) को रोकने के लिए प्रयास जारी रखें। कारपूल (Carpool), पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) का उपयोग करें और अनावश्यक प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों से बचें।
GRAP और इसके चरण (Stages of GRAP): GRAP को दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार लागू किया जाता है। इसके चार स्तर हैं:
- GRAP-1: हल्के प्रदूषण के लिए।
- GRAP-2: मध्यम स्तर के प्रदूषण के लिए।
- GRAP-3: गंभीर प्रदूषण के लिए।
- GRAP-4: बेहद गंभीर प्रदूषण के लिए।
निवासियों को मिली राहत : GRAP-3 हटने से दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। निर्माण कार्य दोबारा शुरू होंगे और वाहनों के संचालन पर लगे प्रतिबंध हटने से ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा।