“पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना: सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में, जानिए क्या बदलने वाला है!”

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Haryana News

चंडीगढ़, 23 दिसंबर (The News Air): हरियाणा में पशुपालन तथा डेयरी विभाग की पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना-राष्ट्रीय पशुधन मिशन, को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया गया है। अब यह योजना 45 दिन की निर्धारित समय-सीमा के प्रदान की जाएगी।

मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।

इस योजना के लिए विभाग के उप-मंडल अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए उप-निदेशक, पशुपालन तथा डेयरी/सघन पशुधन विकास परियोजना को प्रथम अपीलीय अधिकारी जबकि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक अथवा उप-निदेशक स्तर के उनके प्रतिनिधि को द्वितीय अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

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