नई दिल्ली, 01 अगस्त (The News Air): फास्ट टैग के इस्तेमाल करने वालों लोगों के लिए ये खबर जानना काफी जरूरी है, क्योंकि सरकार ने फास्ट टैग को लेकर नियमों में जो बदलाव किए है वह आज से लागू हो गए है।
जानकारी के मुताबिक अब हर तीन साल में फास्टैग के लिए दोबारा से केवाईसी करनी होगी। 31 अक्टूबर 2024 तक ऐसे फास्टैग की केवाईसी करवाना जरूरी है। केवाईसी न करवाने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। अगर किसी गाड़ी में पांच साल या उससे ज्यादा पुराना फास्टैग उपयोग किया जा रहा है तो अब वह अमान्य हो जाएगा। इसकी जगह नया फास्टैग जारी करवाना होगा। एनएचएआई की ओर से हाल में ही कुछ और नियमों को जारी किया गया था। जिसके मुताबिक अगर किसी वाहन में फास्टैग विंडस्क्रीन पर चिपका हुआ नहीं होगा तो ऐसे वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा। ऐसा करने का मुख्य कारण टोल बूथ पर टैक्स देने में समय को कम करना और फास्टैग के दुरूपयोग को रोकना था।
अप्रैल 2024 में ही फास्टैग को लेकर नया नियम जारी किया गया था। जिसके मुताबिक एक वाहन के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग जारी किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कई वाहनों पर एक से ज्यादा फास्टैग जारी किए गए थे। जिनपर अंकुश लगाना जरूरी था।






