नई दिल्ली, 30 जुलाई (The News Air): सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों का वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों से 100 प्रतिशत सत्यापन करने की याचिका को खारिज करने के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 26 अप्रैल के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। पीठ ने 25 जुलाई के अपने आदेश में कहा ‘हमने समीक्षा याचिका और उसके समर्थन में दिए गए आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में, 26 अप्रैल, 2024 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।’








