• About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy
🔆 बुधवार, 31 दिसम्बर 2025 🌙✨
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • वेब स्टोरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • वेब स्टोरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result
Home Breaking News

HC का फैसला जनता के हित में, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, Live Streaming पर बोले

कानूनविद्

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 4 जुलाई 2024
A A
0
HC का फैसला जनता के हित में, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, Live Streaming पर बोले
104
SHARES
690
VIEWS
ShareShareShareShareShare
Google News
WhatsApp
Telegram

वकील अभिषेक ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग करना कोई गुनाह नहीं है अगर कोई सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी अपनी कारगुजारी को अच्छा बता रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है तो ऐसे में बेरोक-टोक लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने के अपराध की धारा लागू किए जाने के मद्देनजर एक अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि फेसबुक लाइव या लाइव स्ट्रीमिंग करना, किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के कामकाज या लोकसेवा में बाधा डालने का अपराध नहीं है. कोर्ट का कहना है कि किसी सरकारी कामकाज की हकीकत को दिखाना भला कैसे और किस तरह से अपराध हो सकता है. इस फैसले को कानून के विशेषज्ञों ने आम जनता के हित में बताया और इसका फायदा लोगों को मिलेगा.

हाईकोर्ट के फैसला को जनहित का बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डीके गर्ग का कहना है कि आईपीसी की धाराएं और एक जुलाई से देशभर में लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं सरकारी कामकाज में बाधा डालने को लेकर लागू की जाती है. ऐसे मामलों में कई मौकों पर यह देखा गया है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग हुआ, लेकिन हर कानून के अपने 2 पहलू होते हैं और यही वजह है कि सदुपयोग के साथ दुरुपयोग भी कहीं ना कहीं होता ही रहा है.

यह भी पढे़ं 👇

Chandigarh New Year Alert

Chandigarh New Year Alert: शराब पीकर ड्राइविंग की तो सीधा एक्शन, महिलाओं को Free Drop

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Health Tips

Health Tips: दिल की धड़कन धीमी? Bradycardia के संकेत और इलाज जानें

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
punjab police

War Against Drugs: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 117 तस्कर Arrest, 1.2 किलो हेरोइन बरामद

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Astrology Forecast 2026

Astrology Forecast 2026: 1 जनवरी को ग्रहों की चाल से चमकेंगी कुछ खास राशियां

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
सरकारी काम का वीडियो बनाना गलत नहींः गर्ग

वरिष्ठ अधिवक्ता गर्ग ने कहा कि मौजूदा समय देश में डेढ़ सौ से भी ज्यादा ऐसे मामले विभिन्न राज्यों में उन लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं जो सरकारी कामकाज की हकीकत को वीडियो बनाकर या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सार्वजनिक करने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन मेरी नजर में यह गलत नहीं है और ना ही यह किसी तरह का कोई अपराध है. हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है. अब देशभर में दर्ज ऐसे मामलों में चार्ज किए गए लोगों को हाईकोर्ट के फैसले का लाभ मिलेगा.

साथ ही गर्ग ने स्पष्ट किया कि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहा है. ऐसे में उसका वीडियो बनाया जाना अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा. लेकिन यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि आप उस कामकाज में किसी तरह का बाधा ना डालें.

संयमित भाषा का उपयोग होः वकील ग्यानंत

सुप्रीम कोर्ट के वकील ग्यानंत सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह रेखांकित किया है कि लाइव-स्ट्रीमिंग को सरकारी कार्रवाई में बाधा नहीं माना जा सकता. फैसले में कहा गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो बिना किसी प्रत्यक्ष कार्रवाई के विरोध या संयमित भाषा का उपयोग, किसी अधिकारी के कार्य में बाधा डालने का अपराध नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने मामले पर फैसला दिया है, जो आम जनता के हित में है क्योंकि अभी तक सरकारी कर्मचारियों की ओर से ऐसे मामलों में तत्काल सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था. ऐसे में आम आदमी के पास अदालत में ही यह सफाई देने का मौका होता था कि उसकी ओर से सरकारी काम में कोई बाधा नहीं डाली गई, बल्कि सिर्फ हकीकत को सामने लाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा था. हाईकोर्ट का फैसला आने पर यह स्थिति स्पष्ट हो गई है और पुलिस को भी मुकदमा दर्ज करने के दौरान इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि अदालत में ऐसे मुकदमे पर फटकार पड़ेगी.

वकील अभिषेक ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि लाइव स्ट्रीमिंग करना कोई गुनाह नहीं है अगर कोई सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी अपनी कारगुजारी को अच्छा बता रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है तो ऐसे में बेरोक-टोक लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश की पुलिस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर देगी, क्योंकि इस फैसले के व्यापक प्रभाव हैं.

अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक हाईकोर्ट के फैसले का लाभ आम जनता को मिलेगा. अगर सर्वोच्च अदालत की ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई गई. इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक वाहन चालक के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले पर दिया गया. इसमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वाहन के कागज मांगे जाने पर वीडियो बनाए जाने के मद्देनजर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया गया था.

Previous Post

ना शहीद का दर्जा, ना मुआवजा…राहुल गांधी के आरोपों पर सेना ने दिया जवाब; राजनाथ सिंह ने दिखाया आइना

Next Post

Jharkhand: 7 जुलाई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन,

Related Posts

Chandigarh New Year Alert

Chandigarh New Year Alert: शराब पीकर ड्राइविंग की तो सीधा एक्शन, महिलाओं को Free Drop

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Health Tips

Health Tips: दिल की धड़कन धीमी? Bradycardia के संकेत और इलाज जानें

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
punjab police

War Against Drugs: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 117 तस्कर Arrest, 1.2 किलो हेरोइन बरामद

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Astrology Forecast 2026

Astrology Forecast 2026: 1 जनवरी को ग्रहों की चाल से चमकेंगी कुछ खास राशियां

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Ravjot

Legislative Reforms 2025: नेवा ऐप और डिजिटल विंग से हाई-टेक बनी पंजाब विधानसभा

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Aman Arora

Digital Governance Model: डैशबोर्ड, QR सर्टिफिकेट और रीयल-टाइम ट्रैकिंग से बदला पंजाब प्रशासन

बुधवार, 31 दिसम्बर 2025
Next Post
Indian Christmas Traditions

Indian Christmas Traditions : केक नहीं, झारखंड में अनरसा से मनता है क्रिसमस

Seasonal Influenza

सावधान: बच्चों-बुजुर्गों पर Seasonal Influenza का खतरा, नड्डा का बड़ा अलर्ट

0 0 votes
Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
The News Air

© 2025 THE NEWS AIR

GN Follow us on Google News

  • About
  • Privacy & Policy
  • Contact
  • Disclaimer & DMCA Policy

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

© 2025 THE NEWS AIR